हमीरपुर: उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में 14 मार्च से 13 अप्रैल चैत्र मेले का आयोजन किया जाएगा. ले के दौरान किसी भी प्रकार उपद्रव को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है.
एसडीएम बड़सर प्रदीप कुमार ने आपराधिक प्रक्रिया दंड संहिता की धारा 133 की उप धारा ए तथा बी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किए हैं. एसडीएम के आदेशानुसार मेले के दौरान न्यास कैंटीन नंबर-1 से कैंटीन नंबर-2 तक, मंदिर परिसर और लंगर परिसर में किसी भी प्रकार के ढोल, नगाड़े, बैंड-बाजे आदि पर प्रतिबंध रहेगा. कोई भी निजी लंगर मंदिर अधिकारी दियोटसिद्ध की अनुमति के बिना नहीं लगाया जाएगा.
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