भोरंज/हमीरपुर: उपमंडल में कोरोना लॉकडाउन के चलते दो महीने से बंद पड़े ब्यूटी पार्लर, सैलून और बार्बर शॉप्स को 28 मई से खोलने की अनुमति दे दी गई है. भोरंज के विभिन्न कस्बों भरेड़ी, तरक्वाड़ी, बस्सी और जाहू में ब्यूटी पार्लर और सैलून संचालकों को कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियात बरतने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दे दी गई है.
दुकानें खुलने का समय सुबह 7:00 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक रखा गया है. ब्यूटी पार्लर और बार्बर शॉप्स खोलने के लिए संचालकों को सरकारी दिशा-निर्दशों का सख्ती से पालन करना होगा. निर्देशों के अनुसार संचालकों को अपनी और ग्राहकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा. इसके लिए हमेशा मास्क और गल्ब्स का प्रयोग करना होगा. साथ ही ऐप्रन और फेस शील्ड पहनकर काम करना होगा. दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी होगा. ब्यूटी पार्लर और सैलून संचालक इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन उपकरणों को साफ करना मुश्किल है, उन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करें और फिर उनका निपटारा उचित ढंग से करें.
उपकरणों के तीन सेट रखना अनिवार्य
सभी ब्यूटी पार्लर और सैलून संचालकों के लिए उपकरणों के तीन सेट रखना अनिवार्य है. एक सेट उपयोग करने के बाद सभी उपकरणों को साफ करने के निर्देश दिये गए हैं. ग्राहक को सेवा प्रदान करने से पूर्व इन्हें साफ और सूखी जगह में रखा जाना चाहिए. उपकरणों को साबुन और पानी के घोल से साफ करना होगा. सूखन के बाद इन पर अल्कोहल हैंड रब स्पिरिट से रगड़ना होगा.
शेविंग की अनुमति नहीं
किसी भी सैलून संचालक को शेविंग करने की अनुमति नहीं है. महिलाओं के लिए चलने वाले ब्यूटी पार्लर में भी सिर्फ हेयर कट को ही इजाजत होगी. थ्रेडिंग, मेकअप, वैक्सिंग, पैडिक्योर और मैनिक्योर आदि सभी तरह की प्रक्रियाओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
नियमों का पालन आवश्यक
भोरंज के बीएमओ डॉ. लालित कालिया ने कहा कि नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है. सैलून और ब्यूटी पार्लर में ग्राहकों के बीच कम से कम संपर्क हो. उपकरणों की साफ-सफाई सही तरीके से होगी तो संक्रमण नहीं फैलेगा. उन्होंने कहा कि इस बारे में सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों को ट्रेनिंग भी दी गई है.