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हमीरपुर: लहड़ा सहित 3 पंचायतों के 5 गांव कंटेनमेंट जोन से विमुक्त, DC ने जारी किए आदेश - एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान

नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत लहड़ा सहित 3 पंचायतों के 5 गांवों को कंटेनमेंट जोन से विमुक्त (डी-नोटिफाई) करने के आदेश रविवार को जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जारी किए हैं. इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत 14 दिन बाद भी यहां कोविड-19 संक्रमित का कोई नया मामला सामने नहीं आया है. ऐसे में अब इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखने की आवश्यकता नहीं है.

Containment Zone in Hamirpur
डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा.
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Published : May 24, 2020, 2:15 PM IST

हमीरपुर: जिला हमीरपुर में कोरोना का कहर जारी है. इस बीच कोविड-19 संक्रमित मामला सामने आने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित की गई नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत लहड़ा सहित 3 पंचायतों के 5 गांवों को कंटेनमेंट जोन से विमुक्त (डी-नोटिफाई) करने के आदेश रविवार को जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जारी किए हैं.

आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत लहड़ा के हटली गांव में कोविड-19 संक्रमित मामला सामने आने के बाद 10 मई को लहड़ा पंचायत के हटली गांव (वार्ड नंबर- 6,7), नखेल गांव (वार्ड नंबर- 2,4) और लहड़ा गांव (वार्ड नंबर- 4, 5), ग्राम पंचायत गोईस के खोरड़ गांव (वार्ड नंबर- 1) और ग्राम पंचायत गलोड़ खास के बुढवीं गांव (वार्ड नंबर-1) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था.

आदेशों में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने आने के बाद इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान 14 दिन बीत जाने के बाद भी यहां कोविड-19 संक्रमित का कोई नया मामला सामने नहीं आया है. ऐसे में अब इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखने की आवश्यकता नहीं है.

ऐसे में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से विमुक्त (डी-नोटिफाई) करने के आदेश जारी किए गए हैं. यह आदेश 24 मई से लागू होंगे. इस दिन से यहां जिला के सामान्य क्षेत्रों में कर्फ्यू में छूट अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों के लिए दी गई छूट मान्य होगी.

बता दें कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से लोगों के आने के साथ ही कोरोना विस्फोट हो गया है. आए दिन प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. इस बीच प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन और जररूत पड़ने पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की जा रही है.

ये भी पढ़ें: घर पर ही मनाएंगे ईद का त्योहार, फिजूलखर्ची के बजाय जरूरतमंदों की करेंगे मदद

हमीरपुर: जिला हमीरपुर में कोरोना का कहर जारी है. इस बीच कोविड-19 संक्रमित मामला सामने आने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित की गई नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत लहड़ा सहित 3 पंचायतों के 5 गांवों को कंटेनमेंट जोन से विमुक्त (डी-नोटिफाई) करने के आदेश रविवार को जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जारी किए हैं.

आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत लहड़ा के हटली गांव में कोविड-19 संक्रमित मामला सामने आने के बाद 10 मई को लहड़ा पंचायत के हटली गांव (वार्ड नंबर- 6,7), नखेल गांव (वार्ड नंबर- 2,4) और लहड़ा गांव (वार्ड नंबर- 4, 5), ग्राम पंचायत गोईस के खोरड़ गांव (वार्ड नंबर- 1) और ग्राम पंचायत गलोड़ खास के बुढवीं गांव (वार्ड नंबर-1) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था.

आदेशों में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने आने के बाद इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान 14 दिन बीत जाने के बाद भी यहां कोविड-19 संक्रमित का कोई नया मामला सामने नहीं आया है. ऐसे में अब इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखने की आवश्यकता नहीं है.

ऐसे में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से विमुक्त (डी-नोटिफाई) करने के आदेश जारी किए गए हैं. यह आदेश 24 मई से लागू होंगे. इस दिन से यहां जिला के सामान्य क्षेत्रों में कर्फ्यू में छूट अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों के लिए दी गई छूट मान्य होगी.

बता दें कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से लोगों के आने के साथ ही कोरोना विस्फोट हो गया है. आए दिन प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. इस बीच प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन और जररूत पड़ने पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की जा रही है.

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