हमीरपुर: जिला में सोमवार को कोविड-19 संक्रमित 5 नए मामले सामने आने के बाद नादौन उपमंडल की 3 पंचायतों के 4 वार्ड और हमीरपुर उपमंडल की 2 पंचायतों के 8 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं. इस संबंध में आदेश हमीरपुर दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जारी किए हैं. इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है.
आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत नौंगी/नरयाह की राजकीय प्राथमिक पाठशाला नरयाह, कश्मीर पंचायत की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कश्मीर में संस्थागत संगरोध और ग्राम पंचायत ग्वारडू के वार्ड नंबर-6 (ग्वारडू गांव) में एक-एक व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की गई थी. इसी प्रकार ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी की राजकीय उच्च पाठशाला मझोग सुल्तानी में रखे गए दो व्यक्तियों के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि की गई थी. ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो.
उपरोक्त के दृष्टिगत नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत नौंगी/नरयाह के वार्ड नंबर-6 (कठलाणी, नरयाह, दरबोला एवं रोहाल गांव), वार्ड नंबर-7 (समुह, बरूही, बरोटी एवं कछोटी गांव), ग्राम पंचायत डंगरी के वार्ड नंबर-3 (गुडयाना एवं डंगरी) और कश्मीर पंचायत के वार्ड नंबर-6 (कश्मीर) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसी प्रकार हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत ग्वारडू के वार्ड नंबर-2 (कसवाड़), वार्ड नंबर- 4,5,6,7 (ग्वारडू) और ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी के वार्ड नंबर-4 (पंझाली गांव), वार्ड नंबर-5 (पधर) व वार्ड नंबर-7 (मझोग पंडता गांव) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
लोगों व वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रहेगी रोक
आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति व वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इससे छूट रहेगी. इन क्षेत्रों में लॉकडाउन व कर्फ्यू में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है. ऐसे में यहां दुकानें एवं बैंक इत्यादि भी आगले आदेशों तक बंद रहेंगे. लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन के माध्यम से घर-द्वार पर ही की जाएगी. लोगों के सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर टहलने या खड़े होने पर भी रोक रहेगी.