चंबा: कोरोना वायरस संक्रमण रोकने को लेकर जारी हिदायतों के तहत अब सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क पहने, थूकने या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर जुर्माना लगाया जाएगा. ये बात डीसी चंबा विवेक भाटिया ने कही है.
डीसी ने कहा कि कानूनी विशेषज्ञों की राय के बाद तय किया गया है कि आदेशों को न मानने वालों पर न्यूनतम एक हजार से ज्यादातर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा.
डीसी चंबा ने स्पष्ट किया है कि पहले दस दिनों तक लोगों को प्रशासन के इन आदेशों के प्रति जागरूक किया जाएगा. उसके बाद बिना मास्क पहने सार्वजनिक जगह पर घूमते या पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा पाए जाने और थूकते पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा.
इसके अलावा डीसी ने कहा कि चंबा जिला में अब मोबाइल रिपेयर की दुकानें, स्टेनशनरी की दुकानों की तर्ज पर हर सोमवार और गुरुवार को खुलेंगी.
डीसी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को भी पंद्रह कार्यो को शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान देना होगा. जिला में पावर प्रोजेक्ट को भी लिमिट काम करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. इसके लिए ये शर्त है कि प्रोजेक्ट प्रबंधन बाहर से कोई लेबर नहीं लाएगा. प्रोजेक्ट प्रबंधन को भी तय नियमों की पालना सुनिश्चित बनानी होगी.
विवेक भाटिया ने कहा कि चंबा में कर्फ्यू ढील के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ने को देखते हुए अब पुराने आदेशों को रिव्यू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही संशोधित आदेश जारी कर दिए जाएंगे.
डीसी ने कहा कि बाहरी जिलों के किसानों को मापदंड पूरे होने पर ही प्रवेश की अनुमति रहेगी. उन्होंने कहा कि एनएच किनारे ढाबे खोलने को लेकर संबंधित एसडीएम को अधिकृत किया गया है. एसडीएम रिव्यू के बाद ही ढाबे खोलने की इजाजत देंगे, लेकिन ढाबे में सीटिंग अरेंजमेंट पर पांबदी रहेगी. उन्होंने कहा कि मनरेगा के अलावा प्लंबर व इलेक्ट्रिशियन को काम करने की इजाजत देने के लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही हैं.
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