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चंबाः सड़क निर्माण में देरी करने पर एक कम्पनी को लोक निर्माण विभाग ने लगाया एक करोड़ का जुर्माना - Chamba latest news

चंबा में एक कम्पनी ने सड़कों के टेंडर लेने के बाद निर्माण कार्य करवाने में लेटलतीफी कर रही थी. इसको लेकर लोक निर्माण विभाग ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है साथ में कंपनी प्रबंधन को 7 दिन के भीतर सड़कों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करने के कड़े आदेश जारी किए गए हैं. PWD के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने कहा कि कंपनी 7 दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं करती है तो उसका टेंडर रद्द कर दिया जाएगा.

PWD fined Rs 1 crore to a company for delay in construction of roads
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Published : Apr 25, 2021, 8:59 PM IST

चंबाः कोविड का बहाना बनाकर सड़कों के निर्माण कार्य में देरी करने वाली एक बाहरी कंपनी को लोक निर्माण विभाग ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कंपनी प्रबंधन को 7 दिन के भीतर सड़कों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करने के कड़े आदेश जारी किए गए हैं. आदेशों के मुताबिक अगर कंपनी 7 दिन में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं करती है तो विभाग ठेकेदार के टेंडर को रद्द भी कर सकता है.

विभाग ने कंपनी पर लगाया एक करोड़ का जुर्माना

ऐसी स्थिति में दोबारा टेंडर करवाकर दूसरे ठेकेदार को काम दिया जा सकता है. लोक निर्माण विभाग के पास रजेरा-भानिया-बैली, साच फतेहपुर सहित अन्य 2 सड़कों के रुके हुए निर्माण कार्य को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थीं.

गौरतलब है कि इन सड़कों का निर्माण कार्य लक्ष्य कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से करवाया जा रहा था, लेकिन कंपनी सड़कों के टेंडर लेने के बाद निर्माण कार्य करवाने में लेटलतीफी कर रही थी. इसको लेकर विभाग ने कंपनी को कई बार चेतावनी भी दी लेकिन, चेतावनी देने के बावजूद जब कंपनी ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किए तो विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कंपनी को एक करोड़ का जुर्माना लगाया है.

7 दिन के भीतर निर्माण कार्य करने होंगे शुरू

चंबा मंडल के अधीन लोक निर्माण विभाग की ओर से दर्जनों सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है. इन कार्यों को स्थानीय और बाहरी ठेकेदार करवा रहे हैं लेकिन करीब 4 सड़कों का निर्माण करवा रही एक ही कंपनी लेटलतीफी कर रही थी.

इसकी वजह से संबंधित क्षेत्र के लोगों को सड़क सुविधा नहीं मिल रही थी. इसको लेकर जैसे ही लोक निर्माण विभाग को सूचना मिली तो विभाग ने तुरंत कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की. अब कंपनी प्रबंधन को अपना टेंडर बचाने के लिए सात दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने होंगे.

निर्माण कार्य शुरू न करने पर रद्द होगा टेंडर

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि सड़कों के निर्माण कार्यों में देरी करने वाली कंपनी को एक करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है. कंपनी प्रबंधन को 7 दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए हैं अन्यथा कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल की नदियां हो रहीं प्रदूषित, सात नदियों में बढ़ा प्रदूषण, फिलहाल ऑक्सीजन का लेवल अच्छा

चंबाः कोविड का बहाना बनाकर सड़कों के निर्माण कार्य में देरी करने वाली एक बाहरी कंपनी को लोक निर्माण विभाग ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कंपनी प्रबंधन को 7 दिन के भीतर सड़कों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करने के कड़े आदेश जारी किए गए हैं. आदेशों के मुताबिक अगर कंपनी 7 दिन में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं करती है तो विभाग ठेकेदार के टेंडर को रद्द भी कर सकता है.

विभाग ने कंपनी पर लगाया एक करोड़ का जुर्माना

ऐसी स्थिति में दोबारा टेंडर करवाकर दूसरे ठेकेदार को काम दिया जा सकता है. लोक निर्माण विभाग के पास रजेरा-भानिया-बैली, साच फतेहपुर सहित अन्य 2 सड़कों के रुके हुए निर्माण कार्य को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थीं.

गौरतलब है कि इन सड़कों का निर्माण कार्य लक्ष्य कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से करवाया जा रहा था, लेकिन कंपनी सड़कों के टेंडर लेने के बाद निर्माण कार्य करवाने में लेटलतीफी कर रही थी. इसको लेकर विभाग ने कंपनी को कई बार चेतावनी भी दी लेकिन, चेतावनी देने के बावजूद जब कंपनी ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किए तो विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कंपनी को एक करोड़ का जुर्माना लगाया है.

7 दिन के भीतर निर्माण कार्य करने होंगे शुरू

चंबा मंडल के अधीन लोक निर्माण विभाग की ओर से दर्जनों सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है. इन कार्यों को स्थानीय और बाहरी ठेकेदार करवा रहे हैं लेकिन करीब 4 सड़कों का निर्माण करवा रही एक ही कंपनी लेटलतीफी कर रही थी.

इसकी वजह से संबंधित क्षेत्र के लोगों को सड़क सुविधा नहीं मिल रही थी. इसको लेकर जैसे ही लोक निर्माण विभाग को सूचना मिली तो विभाग ने तुरंत कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की. अब कंपनी प्रबंधन को अपना टेंडर बचाने के लिए सात दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने होंगे.

निर्माण कार्य शुरू न करने पर रद्द होगा टेंडर

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि सड़कों के निर्माण कार्यों में देरी करने वाली कंपनी को एक करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है. कंपनी प्रबंधन को 7 दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए हैं अन्यथा कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा.

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