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चंबा में बढ़ाया गया कर्फ्यू ढील का समय, 25 पंचायतें कंटेनमेंट जोन से बाहर

डीसी चंबा विवेक भाटिया ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिला में कर्फ्यू छूट के लिए 1 घंटे का समय बढ़ा दिया गया है. अब लोग सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे.

Curfew relaxation time  in Chamba
डीसी चंबा विवेक भाटिया मीडियो से बातचीत करते हुए.
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Published : Apr 26, 2020, 10:10 PM IST

चंबा: डीसी चंबा विवेक भाटिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदार अपनी दुकानों को खोल सकेंगे, लेकिन उन्हें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बार्बर शॉप, मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. वहीं, शहरी क्षेत्रों के तहत आते नगर परिषद डलहौजी और चंबा में अभी दुकानदारों को दुकानें खोलने संबंधी किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है.

डीसी ने कहा कि कर्फ्यू में छूट के लिए 1 घंटा बढ़ा दिया गया है. लोग सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदार स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिपेयर, इलेक्ट्रिशियन की दुकानें कर्फ्यू में ढील के दौरान खोल सकेंगे. जिला से बाहर जाने के लिए लोगों को एसडीएम के माध्यम से ही पास जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को बिना पास के जिला में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके बाद उन्हें 28 दिनों तक होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा.

जिला के चुराह, सलूणी, साहू और भाटियात विधानसभा क्षेत्रों में सील की गई 25 पंचायतों को अब कंटेनमेंट जोन से बाहर किया गया है. यह निर्णय 14 दिनों से पंचायतों में किसी प्रकार का कोरोना संबंधी मामला सामने न आने के चलते लिया गया है. उन्होंने कहा कि लोगों की सहुलियत के लिए सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक का समय दिया गया है. जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदारों को राहत दी गई है, लेकिन शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

चंबा: डीसी चंबा विवेक भाटिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदार अपनी दुकानों को खोल सकेंगे, लेकिन उन्हें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बार्बर शॉप, मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. वहीं, शहरी क्षेत्रों के तहत आते नगर परिषद डलहौजी और चंबा में अभी दुकानदारों को दुकानें खोलने संबंधी किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है.

डीसी ने कहा कि कर्फ्यू में छूट के लिए 1 घंटा बढ़ा दिया गया है. लोग सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदार स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिपेयर, इलेक्ट्रिशियन की दुकानें कर्फ्यू में ढील के दौरान खोल सकेंगे. जिला से बाहर जाने के लिए लोगों को एसडीएम के माध्यम से ही पास जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को बिना पास के जिला में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके बाद उन्हें 28 दिनों तक होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा.

जिला के चुराह, सलूणी, साहू और भाटियात विधानसभा क्षेत्रों में सील की गई 25 पंचायतों को अब कंटेनमेंट जोन से बाहर किया गया है. यह निर्णय 14 दिनों से पंचायतों में किसी प्रकार का कोरोना संबंधी मामला सामने न आने के चलते लिया गया है. उन्होंने कहा कि लोगों की सहुलियत के लिए सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक का समय दिया गया है. जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदारों को राहत दी गई है, लेकिन शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

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