शिमला: शिमला संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से अभी तक उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनावी खर्च की प्रथम जांच की गई. शिमला लोकसभा क्षेत्र के व्यय पर्यवेक्षक एनके बंसल ने यह जांच की है.
उन्होंने विभिन्न उम्मीदवारों के निर्वाचन कार्य के लिए लगाए गए सभी रजिस्टर तथा सहायक व्यय पर्यवेक्षकों द्वारा सभी उम्मीदवारों के निर्वाचन खर्च के लिए तैयार किए गए शैडो रजिस्टर का मिलान किया और खर्च के संबंध में सभी उम्मीदवारों को पुनः विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए.
एनके बंसल ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव खर्च के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. चुनाव में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे खर्च की जांच के लिए आयोग द्वारा विभिन्न टीमें गठित की गई है. यह टीमें निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखती हैं और शैडो रजिस्टर में इसे अंकित किया जाता है.
उन्होंने कहा कि इस संबंध में उम्मीदवार द्वारा भी रजिस्टर तैयार किए जाते हैं. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों को व्यय पर्यवेक्षक सभी सहायक व्यय पर्यवेक्षकों के साथ शैडो रजिस्टर तथा उम्मीदवार के चुनाव खर्च रजिस्टर की जांच करता है.
एनके बंसल ने कहा कि आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की गई है तथा सभी को इस सीमा की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी. गत दिवस शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च की जांच सभी सहायक व्यय पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार शैडो रजिस्टर के अनुसार की गई. जांच के उपरांत सही खर्च का ब्योरा प्रस्तुत न करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन अधिकारी शिमला की ओर से नोटिस जारी किया गया है.
नोटिस में व्यय खर्च न प्रस्ततु करने वाले उम्मीदवार को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपना चुनावी खर्चा 3 दिन के भीतर व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जाएगा कि उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपने खर्च के रजिस्टर तैयार नहीं कर रहे हैं. इस संबंध में आगामी कार्रवाई नोटिस का जवाब मिलने के बाद अमल में लाई जाएगी.
निर्दलीय उम्मीदवार रवि कुमार की ओर से व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष खर्च संबंधी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. राष्ट्रीय आजाद मंच के उम्मीदवार शमशेर सिंह को छोड़कर अन्य सभी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत खर्च में विसंगतियां पाए जाने पर उन्हें नोटिस मिलने के 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है.
उम्मीदवारों से आग्रह किया गया कि वे निर्वाचन से संबंधित खर्च का सही ब्यौरा प्रस्तुत करें. उम्मीदवार खर्च रजिस्टर की अगली जांच 14 एवं 18 मई को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी.