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नैना देवी मंदिर में फूड एंड सेफ्टी विंग का निरीक्षण, सफाई व्यवस्था को सराहा

स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर का फूड एंड सेफ्टी विंग प्रतिदिन जिलाभर की दुकानों का लगातार निरीक्षण कर रहा है. ऐसे में शनिवार को फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त बिलासपुर महेश कश्यप ने अपनी टीम के साथ नैना देवी जी विस क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मां नैना देवी जी में लंगर में बन रहे खाने की व्यवस्थाएं जांची.

Inspection in Naina Devi Temple
Inspection in Naina Devi Temple
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Published : Sep 19, 2020, 7:56 PM IST

बिलासपुर: स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर का फूड एंड सेफ्टी विंग प्रतिदिन जिलाभर की दुकानों का लगातार निरीक्षण कर रहा है. ऐसे में शनिवार को फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त बिलासपुर महेश कश्यप ने अपनी टीम के साथ नैना देवी जी विस क्षेत्र का दौरा किया.

इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मां नैना देवी जी में लंगर में बन रहे खाने की व्यवस्थाएं जांची. हालांकि श्रद्वालुओं के लिए लंगर सुविधा आगामी आदेशों पर बंद की गई है, लेकिन यहां पर तैनात ड्यूटी दे रहे पुलिस सहित होमगार्ड व अन्य पुजारियों के लिए लंगर की व्यवस्था है.

ऐसे में निरीक्षण के दौरान यहां पर सारी व्यवस्थाएं सही रही. सफाई के लिए सहायक आयुक्त ने मंदिर न्यास के प्रयासों का सराहा. सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि इसके बाद उन्होंने ग्वालथाई इंडस्टी एरिया का निरीक्षण किया. जिसमें उन्होंने यहां पर उद्योगपतियों द्वारा लगाए फलोर मिल की व्यवस्थाएं जांची, सहित उन्होंने इसके सारे दस्तावेज भी चैक किए.

उन्होंने बताया कि शुरूआती दौर में सभी को अपनी कमियां दूर करने के आदेश जारी किए गए है. अगर फिर भी यह व्यवस्थाओं पर सुधार नहीं करते हैं तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. महेश कश्यप ने बताया कि अंततः पंजाब और हिमाचल की अंतिम सीमा भाखड़ा क्षेत्र की मछली मार्किट का निरीक्षण किया.

यहां पर टीम को कुछ दुकानों में गंदगी भी पाई गई. जिसको लेकर टीम ने इन्हें सफाई व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी किए. उन्होंने बताया कि इन दुकानदारों को एक सप्ताह का समय दिया गया है, अगर फिर भी यहां पर सफाई व्यवस्था नहीं रहती है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

उधर, फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त बिलासपुर महेश कश्यप ने बताया कि शनिवार को नयना देवी जी मंदिर में लंगर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. इसी के साथ ग्वालथाई सहित भाखड़ा क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण किया. भाखड़ा मछली मार्किट में कुछ दुकानों में कुछ खामियां पाई गई है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर सुधार करने के आदेश जारी किए गए है.

जुर्माना और सजा का है प्रावधान

केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लाइसेंस न लेने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है. इसमें एक बार चेतावनी देने के बाद उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेता को पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और छह माह तक की कैद की सजा हो सकती है.

बिलासपुर: स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर का फूड एंड सेफ्टी विंग प्रतिदिन जिलाभर की दुकानों का लगातार निरीक्षण कर रहा है. ऐसे में शनिवार को फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त बिलासपुर महेश कश्यप ने अपनी टीम के साथ नैना देवी जी विस क्षेत्र का दौरा किया.

इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मां नैना देवी जी में लंगर में बन रहे खाने की व्यवस्थाएं जांची. हालांकि श्रद्वालुओं के लिए लंगर सुविधा आगामी आदेशों पर बंद की गई है, लेकिन यहां पर तैनात ड्यूटी दे रहे पुलिस सहित होमगार्ड व अन्य पुजारियों के लिए लंगर की व्यवस्था है.

ऐसे में निरीक्षण के दौरान यहां पर सारी व्यवस्थाएं सही रही. सफाई के लिए सहायक आयुक्त ने मंदिर न्यास के प्रयासों का सराहा. सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि इसके बाद उन्होंने ग्वालथाई इंडस्टी एरिया का निरीक्षण किया. जिसमें उन्होंने यहां पर उद्योगपतियों द्वारा लगाए फलोर मिल की व्यवस्थाएं जांची, सहित उन्होंने इसके सारे दस्तावेज भी चैक किए.

उन्होंने बताया कि शुरूआती दौर में सभी को अपनी कमियां दूर करने के आदेश जारी किए गए है. अगर फिर भी यह व्यवस्थाओं पर सुधार नहीं करते हैं तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. महेश कश्यप ने बताया कि अंततः पंजाब और हिमाचल की अंतिम सीमा भाखड़ा क्षेत्र की मछली मार्किट का निरीक्षण किया.

यहां पर टीम को कुछ दुकानों में गंदगी भी पाई गई. जिसको लेकर टीम ने इन्हें सफाई व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी किए. उन्होंने बताया कि इन दुकानदारों को एक सप्ताह का समय दिया गया है, अगर फिर भी यहां पर सफाई व्यवस्था नहीं रहती है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

उधर, फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त बिलासपुर महेश कश्यप ने बताया कि शनिवार को नयना देवी जी मंदिर में लंगर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. इसी के साथ ग्वालथाई सहित भाखड़ा क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण किया. भाखड़ा मछली मार्किट में कुछ दुकानों में कुछ खामियां पाई गई है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर सुधार करने के आदेश जारी किए गए है.

जुर्माना और सजा का है प्रावधान

केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लाइसेंस न लेने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है. इसमें एक बार चेतावनी देने के बाद उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेता को पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और छह माह तक की कैद की सजा हो सकती है.

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