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चिट्टा रखने के मामले में दोषी शख्स को कोर्ट ने सुनाई 1 साल कठोर कारावास की सजा - बिलासपुर में नशे के मामले

कोर्ट ने कार से चिट्टे की खेप बरामदगी मामले में एक शख्स को दोषी ठहराते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Apr 17, 2021, 8:44 PM IST

बिलासपुर: जिला एवं सत्र न्यायधीश ने शनिवार को चिट्टे के मामले में दोषी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषी सचिन शर्मा घुमारवीं का निवासी है.

ये है मामला

जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी राकेश चंद की अगुवाई में पुलिस टीम बंब पंतेहड़ा की तरफ गश्त पर थे. इस दौरान द्रूग खड़ पुल के पास करीब साढ़े 9 बजे गाड़ियों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी. तभी दोषी सचिन अपनी कार एचपी-23-सी-9479 में मौके पर पहुंचा. पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस ने गाड़ी के डैश बोर्ड से 18.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया. इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई और दोषी को गिरफ्तार किया गया.

अदालत में पेश किए गए 11 गवाह

केमिकल रिपोर्ट आने पर व चालान अभियोजन पक्ष की मंजूरी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया. अदालत में 11 गवाह पेश किए गए. साथ ही विभिन्न दस्तावेजों को भी पेश किया गया. अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए और बचाव पक्ष की दलीलों को नकारते हुए जुर्म साबित होने पर एक वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये का जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, लोगों से की ये अपील

बिलासपुर: जिला एवं सत्र न्यायधीश ने शनिवार को चिट्टे के मामले में दोषी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषी सचिन शर्मा घुमारवीं का निवासी है.

ये है मामला

जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी राकेश चंद की अगुवाई में पुलिस टीम बंब पंतेहड़ा की तरफ गश्त पर थे. इस दौरान द्रूग खड़ पुल के पास करीब साढ़े 9 बजे गाड़ियों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी. तभी दोषी सचिन अपनी कार एचपी-23-सी-9479 में मौके पर पहुंचा. पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस ने गाड़ी के डैश बोर्ड से 18.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया. इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई और दोषी को गिरफ्तार किया गया.

अदालत में पेश किए गए 11 गवाह

केमिकल रिपोर्ट आने पर व चालान अभियोजन पक्ष की मंजूरी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया. अदालत में 11 गवाह पेश किए गए. साथ ही विभिन्न दस्तावेजों को भी पेश किया गया. अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए और बचाव पक्ष की दलीलों को नकारते हुए जुर्म साबित होने पर एक वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये का जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

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