बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के शुरू होते ही पुलिस व्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा था. प्रदेश भर में पुलिस जवान और अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आ रहे थे. सड़को पर ट्रैफिक भी ना के बराबर ही था.
जिसके बाद कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर पुलिस प्रशासन ने ड्रंक एंड ड्राइव के चालान करना बंद कर दिए थे. खासकर इन मामलों में अल्कोहल सेंसर का इस्तेमाल होता है, जिससे कोरोना का खतरा और भी बढ़ जाता है. लॉकडाउन के दौरान में यह चालान बिल्कुल बंद थे.
डीएसपी बिलासपुर संजय शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के बाद अब फिर से जिला बिलासपुर में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों पर फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. बीते मार्च माह से बंद हुए ड्रंक एंड ड्राइव के चालान अब पुलिस प्रशासन ने अक्टूबर माह से करना शुरू कर दिए हैं. अभी तक बिलासपुर जिला में पुलिस दो चालान इस महीने काट चुकी है.
इसके अलावा रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ 369 चालान, मोबाइल यूज करने वाले 66, बिना हैलीमेट के 4 हजार 674 चालान व बिना सीट बेल्ट के 10 हजार के लगभग चालान किए जा चुके हैं. जिनमें पुलिस प्रशासन ने लाखों रूपये का जुर्माना भी वसूला है.
वहीं, फिल्ड पर मौजूद ट्रैफिक इंजार्च बिलासपुर से जब इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हिमाचल के अन्य राज्यों के साथ बॉर्डर खुलने के बाद सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है.
जो लोग कोरोना की आढ़ में ट्रैफिक के नियमों की अवहेलना कर रहे थे, खास कर ड्रंक एंड ड्राइव वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. पुलिस ने फिर से अल्कोहल सेंसर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर लगातार जागरूक भी किया जा रहा है.
ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में लगेगी ये धारा
अगर कोई शराब पिकर गाड़ी चलात हुआ पकड़ा जाता है, तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगाई जाती है. जिसके अनुसार उल्लंघनकर्ता का वाहन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया जाता है. साथ ही उसे निर्देशित किया जाता है कि वाहन के सभी दस्तावेज की मूलप्रतियां माननीय सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत करें. इसके बाद ही पुलिस सीजेएम कोर्ट के आदेशा अनुसार उल्लंघनकर्ता को वाहन वापस सौंपती है.
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