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7 मई से 17 मई तक जिले में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यूः रोहित जम्वाल

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. गुरुवार को बिलासपुर उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी की है. उन्होंने कहा कि 7 मई की सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे. सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे.

BILASPUR DISTRICT ADMINISTRATION
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Published : May 6, 2021, 10:40 PM IST

बिलासपुरः उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी की है. गुरुवार को प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 7 मई की सुबह 6 बजे से 17 मई शाम 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इस दौरान जो व्यक्ति कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हो या कोरोना का टेस्ट कराने के लिए जा रहे हो उन्हें परीक्षण केंद्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी.

शिक्षण संस्थान 31 मई तक रहेंगे बंद

उपायुक्त ने बताया कि सरकारी और निजी कार्यालय प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने बताया कि सभी शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि अब 31 मई तक बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हाॅल, माॅल, मार्केट काॅम्प्लेक्स, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर इत्यादि बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि शराब की दुकानें, अहाता, बार आदि बंद रहेंगे.

वीडियो..

कोरोना कर्फ्यू में यह सेवाएं रहेंगी जारी

उपायुक्त ने कहा कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष सहित अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जनऔषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें, चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केंद्र इत्यादि खुली रहेंगी. इसके अलावा बैंक शाखाओं और एटीएम, बैंकिग कार्यों के लिए आईटी विक्रेता, बैकिंग संवाददाता बीसीएस, एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां, बीमा कंपनी, नाॅन-बैकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी और माइक्रो इंस्टीट्यूशन्स एनबीएफसी-एमएफआईएस, सहकारी साख समितियां इत्यादि खुली रहेंगी.

दो बजे तक खुली रहेंगी ग्रॉसरी की दुकानें

उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप, पोस्टल सर्विस, विद्युत, पेयजल, डीटीएच, इंटरनेट सर्विस से जुड़े लोगों की आवाजाही जारी रहेगी और पूर्व की भांति खुले रहेंगे. उन्होंने बताया दूध, अंडा, दही, सब्जियां, ग्रॉसरी इत्यादि की सभी दुकानें 2 बजे तक खुली रहेंगी. इसके अतिरिक्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी फूड और ग्रॉसरी आइटम की खुली रहेंगी. प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया की आवाजाही भी स्वतंत्र रहेगी.

कोविड-19 से बचाव के लिए गाइडलाइन का करें पालन

रोहित जम्वाल ने बताया कि बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को कोविड ई-पास पर पंजीकरण करवाना होगा जिसकी सूचना देनी होगी. उन्होंने लोगों से अपील कि कोविड-19 से बचाव के लिए गाइडलाइन जैसे मास्क पहने, उचित सामाजिक दूरी बनाकर रखें, बार-बार हाथ धोएं तथा अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें.

ये भी पढ़ेंः- कोरोना का कहरः कांगड़ा में आ रहे प्रतिदिन 1000 के करीब मामले

बिलासपुरः उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी की है. गुरुवार को प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 7 मई की सुबह 6 बजे से 17 मई शाम 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इस दौरान जो व्यक्ति कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हो या कोरोना का टेस्ट कराने के लिए जा रहे हो उन्हें परीक्षण केंद्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी.

शिक्षण संस्थान 31 मई तक रहेंगे बंद

उपायुक्त ने बताया कि सरकारी और निजी कार्यालय प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने बताया कि सभी शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि अब 31 मई तक बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हाॅल, माॅल, मार्केट काॅम्प्लेक्स, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर इत्यादि बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि शराब की दुकानें, अहाता, बार आदि बंद रहेंगे.

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कोरोना कर्फ्यू में यह सेवाएं रहेंगी जारी

उपायुक्त ने कहा कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष सहित अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जनऔषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें, चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केंद्र इत्यादि खुली रहेंगी. इसके अलावा बैंक शाखाओं और एटीएम, बैंकिग कार्यों के लिए आईटी विक्रेता, बैकिंग संवाददाता बीसीएस, एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां, बीमा कंपनी, नाॅन-बैकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी और माइक्रो इंस्टीट्यूशन्स एनबीएफसी-एमएफआईएस, सहकारी साख समितियां इत्यादि खुली रहेंगी.

दो बजे तक खुली रहेंगी ग्रॉसरी की दुकानें

उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप, पोस्टल सर्विस, विद्युत, पेयजल, डीटीएच, इंटरनेट सर्विस से जुड़े लोगों की आवाजाही जारी रहेगी और पूर्व की भांति खुले रहेंगे. उन्होंने बताया दूध, अंडा, दही, सब्जियां, ग्रॉसरी इत्यादि की सभी दुकानें 2 बजे तक खुली रहेंगी. इसके अतिरिक्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी फूड और ग्रॉसरी आइटम की खुली रहेंगी. प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया की आवाजाही भी स्वतंत्र रहेगी.

कोविड-19 से बचाव के लिए गाइडलाइन का करें पालन

रोहित जम्वाल ने बताया कि बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को कोविड ई-पास पर पंजीकरण करवाना होगा जिसकी सूचना देनी होगी. उन्होंने लोगों से अपील कि कोविड-19 से बचाव के लिए गाइडलाइन जैसे मास्क पहने, उचित सामाजिक दूरी बनाकर रखें, बार-बार हाथ धोएं तथा अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें.

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