बिलासपुर: जिला में अब कोई भी दवा विक्रेता बिना डॉक्टर से अप्रूवल हुई पर्ची के बिना बुखार, जुखाम व सर्दी की दवा नहीं दे सकता. जिलाभर के दवा विक्रेताओं को सीएमओ बिलासपुर डॉ. प्रकाश दडोच ने आदेश जारी कर दिए है. साथ ही कहा है कि अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि जिन लोगों में सर्दी, जुखाम, खांसी आदि के लक्षण है, वे दवा विक्रेताओं से दवाई लेकर स्वयं ही अपना उपचार कर रहे है और कोविड-19 के टेस्ट नहीं करवा रहे हैं.
बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाईयां न दें
पिछले कुछ समय में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने सभी दवा विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे इस प्रकार के मरीजों को बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाईयां न दें. इसके अतिरिक्त उन्हें नजदीकी चिकित्सा संस्थान में जाकर कोविड-19 का टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करें.
उन्होंने बताया कि सभी दवा विक्रेता इस प्रकार के मरीजों का रिकॉर्ड अपने पास रखें और समय-समय पर उसे जिला स्वास्थ्य विभाग को दें, ताकि ऐसे लोगों का पता लगाकर उनका समय पर टेस्ट और उपचार किया जा सके.
दवा विक्रेताओं ने सहयोग देने में सहमति प्रकट की
इस अवसर पर सभी दवा विक्रेताओं ने स्वास्थ्य विभाग को पूर्ण रूप से सहयोग देने में सहमति प्रकट की और कहा कि वे इस महामारी को जिला बिलासपुर में रोकने के लिए अपने भूमिका निभाएंगे. इसके लिए वे स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से समय-समय पर इस प्रकार के मरीजों की जानकारी विभाग को देंगे.
दवा विक्रेताओं ने कहा कि यदि सरकार अनुमति दे तो वे भी अपने स्तर पर कोविड-19 के टैस्ट की सुविधा आम जनता को प्रदान कर सकते है. इस प्रस्ताव के बारे में डॉ. प्रकाश दडोच ने कहा कि राज्य सरकार से इस बारे में बात की जाएगी.