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सिंचाई योजना में हुए घोटाले में विजिलेंस ने दर्ज की FIR, आरोपी ने कोर्ट से ली अंतरिम जमानत

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Published : Jul 9, 2020, 2:09 PM IST

ऊना की ग्राम पंचायत बहडाला में सिंचाई कार्यों के स्त्रोंतो में वाटर शेड कमेटी बहडाला द्वारा चार लाख रुपये के घोटले का मामला सामने आया है. सूचना मिलने के बाद विजिलेंस पुलिस ने उक्त कमेटी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन घोटले में शामिल पाए जाने वाले लोगों ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली है.

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ऊना

ऊना: जिला की ग्राम पंचायत बहडाला में सिंचाई कार्यों के स्त्रोंतो में चार लाख रुपये का घोटला होने का मामला सामने आया है. सूचना मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने वाटर शेड कमेटी बहडाला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन घोटले में शामिल पाए जाने वाले लोगों ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली है.

विजिलेंस पुलिस ने साल 2011-2013 में वाटर शेड कमेटी बहडाला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत 409 406, 467, 468 और 471 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की थी. वाटर शेड कमेटी द्वारा तैयार रिकॉर्ड के अनुसार तीन लाख, दो लाख और एक लाख के तीन सिंचाई स्त्रोत बनाए गए थे, लेकिन विजिलेंस द्वारा जांच किए जाने पर दो लाख का एक ही स्त्रोत पाया गया. जिससे वाटर शेड कमेटी द्वारा चार लाख रुपये का घोटला किया गया है.

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एएसपी विजिलेंस सागर चंद ने बताया कि बहडाला में सिंचाई कार्यों को लेकर चार लाख रुपये का घोटला किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले का पता चलते ही विजिलेंस द्वारा जांच किए जाने पर दो लाख का एक ही स्त्रोंत पाया गया है.

सागर चंद ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत 409 406, 467, 468 के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त सोनिया राणा और बीडीओ ऑफिस के दो जेईएस के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि सिंचाई योजना में हुए घोटले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोप सिद्ध होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: प्रदेश में 9 विद्यालय बनेंगे मॉडल कॉलेज, बजट भाषण की योजना को पूरा करने में जुटा शिक्षा विभाग

ऊना: जिला की ग्राम पंचायत बहडाला में सिंचाई कार्यों के स्त्रोंतो में चार लाख रुपये का घोटला होने का मामला सामने आया है. सूचना मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने वाटर शेड कमेटी बहडाला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन घोटले में शामिल पाए जाने वाले लोगों ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली है.

विजिलेंस पुलिस ने साल 2011-2013 में वाटर शेड कमेटी बहडाला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत 409 406, 467, 468 और 471 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की थी. वाटर शेड कमेटी द्वारा तैयार रिकॉर्ड के अनुसार तीन लाख, दो लाख और एक लाख के तीन सिंचाई स्त्रोत बनाए गए थे, लेकिन विजिलेंस द्वारा जांच किए जाने पर दो लाख का एक ही स्त्रोत पाया गया. जिससे वाटर शेड कमेटी द्वारा चार लाख रुपये का घोटला किया गया है.

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एएसपी विजिलेंस सागर चंद ने बताया कि बहडाला में सिंचाई कार्यों को लेकर चार लाख रुपये का घोटला किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले का पता चलते ही विजिलेंस द्वारा जांच किए जाने पर दो लाख का एक ही स्त्रोंत पाया गया है.

सागर चंद ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत 409 406, 467, 468 के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त सोनिया राणा और बीडीओ ऑफिस के दो जेईएस के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि सिंचाई योजना में हुए घोटले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोप सिद्ध होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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