ऊना: प्रदेश सरकार के निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा ई-पास प्रणाली में कुछ बदलाव किए गए हैं. इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने बताया कि नागरिकों के लिए पंजीकरण कराने की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी, लेकिन पंजीकरण पावती रसीद सत्यापन के बाद ही डाउनलोड की जा सकेगी.
उपायुक्त ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के तहत क्वारंटाइन आवश्यकताओं में नई श्रेणियां और उप श्रेणियां निर्धारित की गई है. इन श्रेणियों के अंर्तगत पंजीकरण करने वाले लोगों के लिए यात्रा का उद्देश्य बताना होगा, ताकि राज्य में प्रवेश करने पर उन्हें क्वारंटाइन को लेकर छूट प्रदान की जा सके.
नए बदलावों के अनुसार पर्यटक श्रेणी के लिए पंजीकरण करने के लिए लोगों को अपनी कोविड-19 की नेगिटिव रिपोर्ट को अपलोड करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें पर्यटन स्थानों में जाने की अनुमति प्राप्त होगी.
डीसी ने बताया कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर क्यूआर कोड का उपयोग कर पावती संख्या को स्कैन करने की प्रक्रिया समान रहेगी और अधिकारियों को एक ही प्रारूप में डाटा उपलब्ध होगा.