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अदालत का फैसला: ऊना में बिना लाइसेंस दवाई रखने और बेचने पर कारावास की सजा

ऊना में अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश-1 कृष्ण कुमार की अदालत ने गगरेट उपमंडल के मरवाड़ी निवासी अश्वनी कुमार को बिना लाइसेंस दवाएं रखने और बेचने के मामले में दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कारावास और नकद जुर्माना अदा करने का आदेश जारी किया.

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Published : Sep 25, 2021, 9:19 PM IST

ऊना: अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश-1 कृष्ण कुमार की अदालत ने गगरेट उपमंडल के मरवाड़ी निवासी अश्वनी कुमार को बिना लाइसेंस दवाएं रखने और बेचने के मामले में दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कारावास और नकद जुर्माना अदा करने का आदेश जारी किया. जिला न्यायवादी भीष्म चंद ने बताया कि 7 जून 2014 को ड्रग इंस्पेक्टर सनी कौशल ने दौलतपुर चौक पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई हरजीत सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों को साथ लेकर इसी क्षेत्र के मरवाड़ी स्थित चौधरी नर्सिंग होम नाम के स्वास्थ्य संस्थान में दबिश दी थी.

इस दौरान टीम ने इस संस्थान के अंदर भारी मात्रा में दवाओं का स्टॉक बरामद किया. ड्रग इंस्पेक्टर सनी कौशल ने जब स्वास्थ्य संस्थान के संचालक अश्विनी कुमार पुत्र हरबंस लाल से इन दवाओं को रखने और बेचने संदर्भ में लाइसेंस दिखाने को कहा तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. जिसके चलते टीम ने उनके खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. जिसे बाद में अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायालय-1 में प्रस्तुत किया गया.

भीष्म चंद ने बताया कि अदालत में सरकार की तरफ से इस मामले की पैरवी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नवीन धीमान द्वारा की गई .मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 6 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और गवाहों के आधार पर अश्विनी कुमार को दोषी करार दिया. ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18सी के तहत 1 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. वहीं, धारा 18ए के तहत 1 वर्ष कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया. उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों धाराओं में दोषी को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश जारी किए गए.

ये भी पढ़ें :रेबीज पर रोक: जिस प्रदेश के डॉक्टर ने खोजा उपाय वहां अब अधिसूचित रोग की श्रेणी में होगा शामिल

ऊना: अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश-1 कृष्ण कुमार की अदालत ने गगरेट उपमंडल के मरवाड़ी निवासी अश्वनी कुमार को बिना लाइसेंस दवाएं रखने और बेचने के मामले में दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कारावास और नकद जुर्माना अदा करने का आदेश जारी किया. जिला न्यायवादी भीष्म चंद ने बताया कि 7 जून 2014 को ड्रग इंस्पेक्टर सनी कौशल ने दौलतपुर चौक पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई हरजीत सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों को साथ लेकर इसी क्षेत्र के मरवाड़ी स्थित चौधरी नर्सिंग होम नाम के स्वास्थ्य संस्थान में दबिश दी थी.

इस दौरान टीम ने इस संस्थान के अंदर भारी मात्रा में दवाओं का स्टॉक बरामद किया. ड्रग इंस्पेक्टर सनी कौशल ने जब स्वास्थ्य संस्थान के संचालक अश्विनी कुमार पुत्र हरबंस लाल से इन दवाओं को रखने और बेचने संदर्भ में लाइसेंस दिखाने को कहा तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. जिसके चलते टीम ने उनके खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. जिसे बाद में अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायालय-1 में प्रस्तुत किया गया.

भीष्म चंद ने बताया कि अदालत में सरकार की तरफ से इस मामले की पैरवी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नवीन धीमान द्वारा की गई .मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 6 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और गवाहों के आधार पर अश्विनी कुमार को दोषी करार दिया. ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18सी के तहत 1 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. वहीं, धारा 18ए के तहत 1 वर्ष कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया. उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों धाराओं में दोषी को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश जारी किए गए.

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