सोलनः हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के खिलाफ भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका खारिज हो गई है. इसे लेकर सोलन नगर परिषद के कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है. कर्मचारियों ने यह मामला खारिज होने पर जश्न मनाया और इसे सच्चाई की जीत करार दिया.
कर्मचारियों का कहना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित था और हाइकोर्ट ने भी इस मामले को खारिज कर कर दिया है. मामला खारिज होने की सूचना मिलने के बाद कर्मचारियों ने नगर परिषद परिसर में लड्डू बांटे और खुशी मनाई.
बता दें कि राजीव बिंदल पर नगर परिषद सोलन का अध्यक्ष रहते हुए नियमों को ताक पर रखकर कर्मचारियों को नौकरी देने का आरोप लगा था. इस मामले की जांच विजिलैंस ने की थी और कांग्रेस सरकार ने इसकी जांच करवाई थी. मामले को भाजपा सरकार ने राजनीति से प्रेरित बताकर बंद कर दिया था.
मामला बंद करने के खिलाफ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसे वीरवार को अदालत ने खारिज कर दिया.
बता दें कि राजीव बिंदल के खिलाफ आरोप था कि 30 अप्रैल, 1998 को प्रस्ताव पारित कर नगर परिषद सोलन में क्लर्कों, मीटर रीडर, ड्राइवर, कीमैन, चपरासी, क्लीनर और सफाई कर्मचारी के पद भरने को चयन कमेटी का गठन किया गया. इस कमेटी के अध्यक्ष राजीव बिंदल थे. सदस्यों में देवेंद्र ठाकुर व हेमराज गोयल थे. वे उस समय नगर परिषद के पार्षद थे.
ये भी पढ़ें- बिलासपुर में चलेंगी ईको फ्रेंडली बसें, 9 लाख की लागत का चार्जिंग स्टेशन तैयार