सोलन: जिला सोलन के बद्दी क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को (case of raping a minor in Solan) पोक्सो एक्ट के तहत 12 साल, आईपीसी 363 के तहत 3 साल और आईपीसी 366A 5 साल के कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को चार माह की अतरिक्त सजा भुगतनी होगी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा (पोक्सो कोर्ट सोलन) ने (POCSO Court Solan) यह सजा सुनाई है. दोषी मणि कश्यप उत्तर प्रदेश के संभल जिले का रहने वाला है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2018 में घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष थी. आरोपी बद्दी थाना क्षेत्र में करीब दो साल से किराए के घर पर रह रहा था. 1 जनवरी 2018 को आरोपी ने नाबालिग लड़की से कहा कि वह उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है. जिसके बाद लड़की ने उसकी बात को ठुकरा दिया, लेकिन आरोपी बार-बार उससे दोस्ती करने और शादी के बारे में पूछता रहा. 17 जून 2018 को आरोपी उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. जिसके बाद 19 जून को आरोपी लड़की को जबरन अपनी भाभी के घर पंजाब ले गया, जहां वे एक दिन रुके और आरोपी ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए. दिनांक 20.06.2018 को, वे भाभी के घर से निकल गए.
आरोपी युवक ने एक महीने से अधिक समय तक (case of raping a minor in Solan) अलग-अलग जगहों पर उसके साथ यौन संबंध बनाए. लड़की अपने पिता से बात करना चाहती थी लेकिन आरोपी ने मना कर दिया. एक दिन मौका देखते ही उसने अपने पिता से फोन पर बात की. 26.07.2018 को, युवती आरोपी के साथ बद्दी आई और पुलिस ने टोल टैक्स बैरियर के पास उसे रोक लिया. जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके पिता को सौंप दिया. पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर थाना बद्दी में दर्ज किया गया था.