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सज गया मां शुलिनी का दरबार...इस बार माता के दर्शन नहीं कर पाएगा सोलन

डीसी सोलन केसी चमन ने 19 और 21 जून को सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के मन्दिर में पारम्परिक पूजा-अर्चना और बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए एहतियातन धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं.

worship shlooni mata at home
worship shlooni mata at home
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Published : Jun 18, 2020, 11:08 PM IST

सोलनः आषाढ़ महीने में शूलिनी माता के मेले का आयोजन किया जाता है. मां शूलिनी का मेला साल में एक बार आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते मेला हो पाना मुश्किल है. हर साल मेले के दौरान कई रीति रिवाज होते हैं, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है.

19 और 21 जून, 2020 को सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के मन्दिर में पारम्परिक पूजा-अर्चना और बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए डीसी सोलन केसी चमन की ओर से एहतियातन धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं.

इन जगहों पर होगी वाहनों की आवाजाही बंद

इन आदेशों के अनुसार 19 जून को सुबह 11 बजे से शाम 03 बजे तक और 21 जून को 1 बजे से 3 बजे तक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सोलन से पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन तक, पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन से कोटला नाला चौक, शिल्ली मार्ग पर जौणाजी मार्ग सम्पर्क बिन्दु तक और लोअर बाजार, गंज बाजार, लक्कड़ बाजार, सर्कलुर रोड़, अप्पर बाजार से ओल्ड कोर्ट रोड़ तक वाहनों व लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी.

इन क्षेत्रों में 19 जून को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक और 21 जून को दिन में 1 बजे से 3 बजे तक सभी दुकानें भी बंद रहेंगी. इस समय के दौरान में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के पास स्थित दवा की दुकानें खुली रह सकेंगी.

यह प्रतिबंध रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के निए प्रयुक्त वाहन और मां शूलिनी की परम्परा निभाने के लिए नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे.

मन्दिर के आस-पास पुलिस बल रहेगा मौजूद

डीसी सोलन ने पुलिस अधीक्षक सोलन को निर्देश दिए हैं कि इन क्षेत्रों में और मन्दिर के आसपास 19 जून सुबह 6 बजे से 21 जून 10 बजे तक पुलिस बल तैनात किया जाए. उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 19 जून को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक और 21 जून दिन में 1 बजे से 3 बजे तक प्रभावी रहेंगे.

ये भी पढ़ें- इस बार नहीं होगा शूलिनी मेला, 200 साल पुराना है इतिहास

सोलनः आषाढ़ महीने में शूलिनी माता के मेले का आयोजन किया जाता है. मां शूलिनी का मेला साल में एक बार आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते मेला हो पाना मुश्किल है. हर साल मेले के दौरान कई रीति रिवाज होते हैं, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है.

19 और 21 जून, 2020 को सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के मन्दिर में पारम्परिक पूजा-अर्चना और बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए डीसी सोलन केसी चमन की ओर से एहतियातन धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं.

इन जगहों पर होगी वाहनों की आवाजाही बंद

इन आदेशों के अनुसार 19 जून को सुबह 11 बजे से शाम 03 बजे तक और 21 जून को 1 बजे से 3 बजे तक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सोलन से पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन तक, पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन से कोटला नाला चौक, शिल्ली मार्ग पर जौणाजी मार्ग सम्पर्क बिन्दु तक और लोअर बाजार, गंज बाजार, लक्कड़ बाजार, सर्कलुर रोड़, अप्पर बाजार से ओल्ड कोर्ट रोड़ तक वाहनों व लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी.

इन क्षेत्रों में 19 जून को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक और 21 जून को दिन में 1 बजे से 3 बजे तक सभी दुकानें भी बंद रहेंगी. इस समय के दौरान में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के पास स्थित दवा की दुकानें खुली रह सकेंगी.

यह प्रतिबंध रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के निए प्रयुक्त वाहन और मां शूलिनी की परम्परा निभाने के लिए नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे.

मन्दिर के आस-पास पुलिस बल रहेगा मौजूद

डीसी सोलन ने पुलिस अधीक्षक सोलन को निर्देश दिए हैं कि इन क्षेत्रों में और मन्दिर के आसपास 19 जून सुबह 6 बजे से 21 जून 10 बजे तक पुलिस बल तैनात किया जाए. उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 19 जून को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक और 21 जून दिन में 1 बजे से 3 बजे तक प्रभावी रहेंगे.

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