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बीबीएन में औद्योगिक इकाइयों को बनाने हेंगे अस्थाई आईसोलेशन वार्ड

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Published : Jul 15, 2020, 1:36 PM IST

सोलन दण्डाधिकारी केसी चमन ने सभी बीबीएन औद्योगिक इकाईयों के प्रबंधन को 7 दिन के अंदर अपने परिसर में अस्थाई आईसोलेशन वार्ड स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल ये फैसला कोरोना वायरस से संक्रमित कामगारों को वहां रखने के उद्देश्य से दिया गया है.

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सोलन

सोलन: जिला दण्डाधिकारी केसी चमन ने विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला में स्थापित सभी बीबीएन औद्योगिक इकाईयों के प्रबंधन को सात दिन के भीतर अपने परिसर में अस्थाई आईसोलेशन सुविधा तैयार करने के आदेश दिए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कोरोना वायरस से संक्रमित कामगारों को वहां रखा जा सके.

जिला दण्डाधिकारी केसी चमन ने बताया कि बीबीएन औद्योगिक इकाईयों के प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि आईसोलेशन सुविधाओं में अधोसंरचना ऐसी होनी चाहिए जो संक्रमण के कारण आईसोलेट किए गए कामगारों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा संबंधित आईसोलेशन केन्द्रों के चिकित्सा प्रोटोकोल औद्योगिक इकाई को उपलब्ध करवाए जाएंगे. वहीं, औद्योगिक इकाईयां जिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधा के लिए निजी चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवाएं ले सकते हैं.

केसी चमन ने बताया कि औद्योगिक प्रबंधन को रसोईया, भोजन सेवा, सफाई और प्रचालन तंत्र संबंधित इकाई द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये आदेश जिला की सभी औद्योगिक इकाईयों पर लागू होंगे और सभी सुविधाओं का सृजन शीघ्र करना होगा.

ये भी पढ़ें: चचेरे भाई और जीजा ने की युवक की हत्या, शव को लगाई आग

सोलन: जिला दण्डाधिकारी केसी चमन ने विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला में स्थापित सभी बीबीएन औद्योगिक इकाईयों के प्रबंधन को सात दिन के भीतर अपने परिसर में अस्थाई आईसोलेशन सुविधा तैयार करने के आदेश दिए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कोरोना वायरस से संक्रमित कामगारों को वहां रखा जा सके.

जिला दण्डाधिकारी केसी चमन ने बताया कि बीबीएन औद्योगिक इकाईयों के प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि आईसोलेशन सुविधाओं में अधोसंरचना ऐसी होनी चाहिए जो संक्रमण के कारण आईसोलेट किए गए कामगारों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा संबंधित आईसोलेशन केन्द्रों के चिकित्सा प्रोटोकोल औद्योगिक इकाई को उपलब्ध करवाए जाएंगे. वहीं, औद्योगिक इकाईयां जिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधा के लिए निजी चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवाएं ले सकते हैं.

केसी चमन ने बताया कि औद्योगिक प्रबंधन को रसोईया, भोजन सेवा, सफाई और प्रचालन तंत्र संबंधित इकाई द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये आदेश जिला की सभी औद्योगिक इकाईयों पर लागू होंगे और सभी सुविधाओं का सृजन शीघ्र करना होगा.

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