सोलन: कुल्लू बस हादसे के बाद परिवहन विभाग नियमों को सख्त करने जा रहा है. दरअसल प्रदेश की सभी बसों में अब बाहर की तरफ भी आरटीओ और पुलिस के नंबर डिस्पले किए जाएंगे ताकि, लोग ओवरलोडिंग, ओवरटेकिंग करने वाले बस चालकों की शिकायत पुलिस और आरटीओ को कर सकेंगे.
प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करने, ओवरलोडिंग से बचने संबंधी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मंगलवार को उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने उपायुक्त कारागार में निजी और सरकारी बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक की. उपायुक्त ने सभी बस ऑपरेटर्स को सख्त हिदायत दी कि जितनी भी बस सड़कों पर चलेगी, उन बसों के बाहर बस मालिक और बस ड्राइवर की फोटो प्रदर्शित करने जिन बस में ओवरलोडिंग की जाएगी, उन बस ऑपरेटर्स पर सख्त कार्रवाई निर्देश दिए.
बसों में समय को लेकर हमेशा दौड़ देखने को मिलती है, इसी संदर्भ में उपायुक्त ने ओवरटेक न करने और समय समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाने के निर्देश दिए. इसके अलावा डीसी ने चालकों द्वारा ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइव, शराब पीकर वाहन चलाने वाले बस चालकों पर कड़ी कार्रवाई निर्देश दिए है.
डीसी सोलन विनोद कुमार ने बताया कि बस में मालिक व ड्राइवर की फोटो के साथ- साथ नंबर अंदर व बाहर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए है. उन्होंने बताया कि बसों में ओवरलोडिंग न करना, स्टीरियो व मोबाइल का प्रयोग न करना, ओवरटेक न करना, समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाना, समय पर बसों को चलाना के निर्देश दिए गए है. इसके अलावा बस ऑपरेटर्स को15 दिन के भीतर पालना करने के निर्देश दिए.