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कुल्लू बस हादसे के बाद जागा प्रशासन, बस ऑपरेटर्स को दिए ये निर्देश

प्रदेश की सभी बसों में अब बाहर की तरफ भी आरटीओ और पुलिस के नंबर डिस्पले किए जाएंगे ताकि, लोग ओवरलोडिंग, ओवरटेकिंग करने वाले बस चालकों की शिकायत पुलिस और आरटीओ को कर सकेंगे.

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Published : Jun 25, 2019, 7:56 PM IST

Updated : Jun 25, 2019, 8:48 PM IST

डिजाइन फोटो.

सोलन: कुल्लू बस हादसे के बाद परिवहन विभाग नियमों को सख्त करने जा रहा है. दरअसल प्रदेश की सभी बसों में अब बाहर की तरफ भी आरटीओ और पुलिस के नंबर डिस्पले किए जाएंगे ताकि, लोग ओवरलोडिंग, ओवरटेकिंग करने वाले बस चालकों की शिकायत पुलिस और आरटीओ को कर सकेंगे.

प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करने, ओवरलोडिंग से बचने संबंधी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मंगलवार को उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने उपायुक्त कारागार में निजी और सरकारी बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक की. उपायुक्त ने सभी बस ऑपरेटर्स को सख्त हिदायत दी कि जितनी भी बस सड़कों पर चलेगी, उन बसों के बाहर बस मालिक और बस ड्राइवर की फोटो प्रदर्शित करने जिन बस में ओवरलोडिंग की जाएगी, उन बस ऑपरेटर्स पर सख्त कार्रवाई निर्देश दिए.

bus driver and owner photo compulsory in bus outside
डीसी सोलन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक

बसों में समय को लेकर हमेशा दौड़ देखने को मिलती है, इसी संदर्भ में उपायुक्त ने ओवरटेक न करने और समय समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाने के निर्देश दिए. इसके अलावा डीसी ने चालकों द्वारा ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइव, शराब पीकर वाहन चलाने वाले बस चालकों पर कड़ी कार्रवाई निर्देश दिए है.

जानकारी देते डीसी सोलन विनोद कुमार

डीसी सोलन विनोद कुमार ने बताया कि बस में मालिक व ड्राइवर की फोटो के साथ- साथ नंबर अंदर व बाहर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए है. उन्होंने बताया कि बसों में ओवरलोडिंग न करना, स्टीरियो व मोबाइल का प्रयोग न करना, ओवरटेक न करना, समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाना, समय पर बसों को चलाना के निर्देश दिए गए है. इसके अलावा बस ऑपरेटर्स को15 दिन के भीतर पालना करने के निर्देश दिए.

सोलन: कुल्लू बस हादसे के बाद परिवहन विभाग नियमों को सख्त करने जा रहा है. दरअसल प्रदेश की सभी बसों में अब बाहर की तरफ भी आरटीओ और पुलिस के नंबर डिस्पले किए जाएंगे ताकि, लोग ओवरलोडिंग, ओवरटेकिंग करने वाले बस चालकों की शिकायत पुलिस और आरटीओ को कर सकेंगे.

प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करने, ओवरलोडिंग से बचने संबंधी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मंगलवार को उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने उपायुक्त कारागार में निजी और सरकारी बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक की. उपायुक्त ने सभी बस ऑपरेटर्स को सख्त हिदायत दी कि जितनी भी बस सड़कों पर चलेगी, उन बसों के बाहर बस मालिक और बस ड्राइवर की फोटो प्रदर्शित करने जिन बस में ओवरलोडिंग की जाएगी, उन बस ऑपरेटर्स पर सख्त कार्रवाई निर्देश दिए.

bus driver and owner photo compulsory in bus outside
डीसी सोलन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक

बसों में समय को लेकर हमेशा दौड़ देखने को मिलती है, इसी संदर्भ में उपायुक्त ने ओवरटेक न करने और समय समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाने के निर्देश दिए. इसके अलावा डीसी ने चालकों द्वारा ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइव, शराब पीकर वाहन चलाने वाले बस चालकों पर कड़ी कार्रवाई निर्देश दिए है.

जानकारी देते डीसी सोलन विनोद कुमार

डीसी सोलन विनोद कुमार ने बताया कि बस में मालिक व ड्राइवर की फोटो के साथ- साथ नंबर अंदर व बाहर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए है. उन्होंने बताया कि बसों में ओवरलोडिंग न करना, स्टीरियो व मोबाइल का प्रयोग न करना, ओवरटेक न करना, समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाना, समय पर बसों को चलाना के निर्देश दिए गए है. इसके अलावा बस ऑपरेटर्स को15 दिन के भीतर पालना करने के निर्देश दिए.


---------- Forwarded message ---------
From: Ricky Yogesh <rickyyogesh000@gmail.com>
Date: Tue, Jun 25, 2019, 2:49 PM
Subject: रोड़ सेफ्टी के लिए सोलन उपायुक्त ने दिए निर्देश, जिले में चलने वाली बस ऑपरेटरों की बुलाई बैठक,सरकारी और निजी बस ऑपरेटरों ने लिया बैठक में भाग
To: <rajneeshkumar@etvbharat.com>


रोड़ सेफ्टी के लिए सोलन उपायुक्त ने दिए निर्देश
जिले में चलने वाली बस ऑपरेटरों की बुलाई बैठक
सरकारी और निजी बस ऑपरेटरों ने लिया बैठक में भाग

स्लग:-मालिकों और ड्राइवर की फोटो और नंबर लगाना होगा अनिवार्य
:-ओवरलोडिंग करने वाली बसों पर की जायेगी सख्त कार्यवाही
:-बसों में स्टीरियो और बस चालक द्वारा फोन का इस्तेमाल होगा अनिवार्य
:-ओवरटेक न करना, समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाना
:-शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी कार्यवाही:-

लोकेशन:-सोलन:- योगेश शर्मा


कुल्लू बस हादसे के बाद जागा प्रशासन, जारी किए गए नए निर्देश
कुल्लू बस हादसे के बाद परिवहन विभाग नियम और सख्त करने जा रहा है। हिमाचल की सभी बसों में अब बाहर की तरफ भी आरटीओ और पुलिस के नंबर डिस्पले किए जाएंगे ताकि लोग ओवरलोडिंग, ओवरटेकिंग करने वाले बस चालकों की शिकायत पुलिस और आरटीओ को कर सकेंगे।

प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करने, ओवरलोडिंग से बचने संबंधी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने उपायुक्त कारागार में निजी और सरकारी बस ऑपरेटरों से बेठक की गई। इसमें उन्हें चालकों से संबंधित जरुरी दिशा निर्देश जारी किए गए।

ये दिए गए निर्देश:-


मालिकों और ड्राइवर की फोटो और नंबर लगाना होगा अनिवार्य:-
उपायुक्त सोलन में जिले भर में चलने वाली सभी बस ऑपरेटर को सख्त हिदायत दी है कि जितनी भी बसें सड़को पर चलेगी उन बसों के बाहर बस मालिक और बस ड्राइवर की फोटो प्रदर्शित की जाए।


ओवरलोडिंग करने वाली बसों पर की जायेगी सख्त कार्यवाही:-
कुल्लू सड़क हादसा होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है इसी संदर्भ में उपायुक्त सोलन ने सभी बस ऑपरेटरों को निर्देश जारी है किये है कि जिन बसों में ओवरलोडिंग की जायेगी उन बस ऑपरेटरों पर सख्त कार्यवाही अपनाई जाएगी।

बसों में स्टीरियो और बस चालक द्वारा फोन का इस्तेमाल होगा अनिवार्य:-
अक्सर देखा जाता है कि बस चालक बसों में गाने लगाकर और फोन का इस्तेमाल करते हुए देखे जाते है,इसके लिए उपायुक्त सोलन ने निर्देश दिए है कि की जिन बसों में स्टीरियो का इस्तेमाल किया जायेगा और बस चालक द्वारा फोन का इस्तेमाल किया जायेगा तो उन बसों के ऑपरेटरों और बस चालक पर कार्यवाही की जायेगी।


ओवरटेक न करना, समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाना:-
बसों में समय को लेकर हमेशा दौड़ देखने को मिलती है, इसी संदर्भ में उपायुक्त ने ओवरटेक न करने और समय समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाने के लिये कहा है ताकि बसों में कोई भी तकनीकी खराबी ना आये।


शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी कार्यवाही:-उपायुक्त ने वाहन चालकों की ट्रेनिंग पर खास जोर दिये  जाने और वाहन चालकों द्वारा ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइव,और शराब पीकर वाहन चलाने बस चालकों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

वहीं इस बारे में मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने कहा कि बस में मालिकों व ड्राइवर की फोटो व नम्बर अंदर व बाहर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ बसों में ओवरलोडिंग न करना, स्टीरियो व मोबाइल का प्रयोग न करना, ओवरटेक न करना, समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाना, समय पर बसों को चलाना आदि कई निर्देश दिए गए। और इन निर्देशों को 15 दिन के भीतर पालना करने के लिए सख्त हिदायत दी गयी है।
फ़ाइल फोटो:-DC मीटिंग with बस ऑपरेटर
बाइट:- विनोद कुमार (DC सोलन)
शॉट:-मीटिंग DC with बस ऑपरेटर
शॉट सोलन शहर बसों की ओवरलोडिंग
Last Updated : Jun 25, 2019, 8:48 PM IST
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