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सोलन में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 18 साल का कठोर कारावास और जुर्माना - हिमाचल में रेप का मामला

साल 2016 में जिला सोलन में एक युवक ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया (minor girl rape in Solan) था. जिसे कोर्ट ने जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में 18 साल का कठोर कारावास और 25000/- रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत यह सजा सुनाई गई है.

minor girl rape in Solan
सोलन में नाबालिग से दुष्कर्म
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Published : Mar 19, 2022, 5:35 PM IST

सोलन: जिला सोलन में नाबालिग के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में दोषी युवक राम सिंह नालागढ़ को 18 साल का कठोर कारावास और 25000/- रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई (minor girl rape in Solan) है. मामला 2016 का है. दोषी को नाबालिग के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत यह सजा सुनाई गई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2016 में घटना के समय पीड़िता की उम्र 6 वर्ष (Nalagarh rape case) थी. बच्ची अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी. दोषी ने चतुराई से पीड़िता के भाई को उसकी मां से मोबाइल लाने के लिए भेजा और उसके जाने के बाद पीड़िता का मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पीड़िता के भाई ने थाने में गवाही दी जब उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो आरोपी ने दरवाजा खोला और उसकी बहन रोती हुई बाहर (rape case in himachal) निकली. उसके पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो की धारा-6 के तहत पुलिस थाना नालागढ़ में मामला दर्ज किया गया था.

मामले की जांच की गई और जांच के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित बच्ची का बयान भी दर्ज किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले का संचालन विशेष लोक अभियोजक सुनील दत्त वासुदेव द्वारा किया गया था.

ये भी पढ़ें: हमीरपुर की जनता को सीएम ने दी करोड़ों की सौगातें, प्रो. सिकंदर की राज्यसभा में एंट्री पर भी बोले जयराम

सोलन: जिला सोलन में नाबालिग के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में दोषी युवक राम सिंह नालागढ़ को 18 साल का कठोर कारावास और 25000/- रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई (minor girl rape in Solan) है. मामला 2016 का है. दोषी को नाबालिग के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत यह सजा सुनाई गई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2016 में घटना के समय पीड़िता की उम्र 6 वर्ष (Nalagarh rape case) थी. बच्ची अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी. दोषी ने चतुराई से पीड़िता के भाई को उसकी मां से मोबाइल लाने के लिए भेजा और उसके जाने के बाद पीड़िता का मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पीड़िता के भाई ने थाने में गवाही दी जब उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो आरोपी ने दरवाजा खोला और उसकी बहन रोती हुई बाहर (rape case in himachal) निकली. उसके पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो की धारा-6 के तहत पुलिस थाना नालागढ़ में मामला दर्ज किया गया था.

मामले की जांच की गई और जांच के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित बच्ची का बयान भी दर्ज किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले का संचालन विशेष लोक अभियोजक सुनील दत्त वासुदेव द्वारा किया गया था.

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