शिमलाः हिमाचल में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अब मेडिकल कॉलेज 15 जुलाई 2020 से बंद रहेंगे. साथ ही सरकार की ओर से चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. प्रदेश सरकार की राज्य कार्यकारी समिति ने कोविड-19 को लेकर आपदा प्रबंधन के आदेशों में बदलाव किया है.
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी. हालांकि कोविड-19 ई-पास साॅफ्टवेयर पर पंजीकरण के बाद टैक्सियां चल सकेंगी. प्रदेश में यात्रियों को छोड़ने वाले टैक्सी ड्राइवर अगर प्रवेश के 24 घंटों के समय में वापस चले जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं होगी.
इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिमाचल से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को क्वारंटाइन की शर्त से छूट प्रदान की जाएगी. अगर वे 72 घंटों के समय में राज्य में वापस प्रवेश करते हैं.
वहीं, आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला से कोविड-19 के लिए 72 घंटे पहले निगेटिव पाया गया हो, उसे क्वारंटाइन की जरूरत नहीं होगी. हालांकि ऐसे व्यक्तियों को वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए फेस मास्क, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा.
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