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Mandi Poisonous Liquor Case: शिमला के चियोग में समाहर्ता द्वारा एक बार का निरीक्षण, पढ़ें पूरा मामला

शनिवार और रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर जिला शिमला के चियोग में समाहर्ता द्वारा एक बार का निरीक्षण किया गया. जिला सिरमौर में एक रेस्टोरेंट की आबकारी (Mandi Poisonous Liquor Case) अधिनियम के अंतर्गत जांच की गई, जहां बिना लाइसेंस के शराब का सेवन करवाया जाता था. इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर में होलसेल गोदाम और खुदरा बिक्री की दुकानों में रखे स्टॉक की जांच भी की गई. बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में विभाग के अधिकारियों द्वारा एक होटल का निरीक्षण किया गया, जिसमें अंग्रेजी शराब की 28 बोतलें बरामद की गईं.

Mandi Poisonous Liquor Case
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Published : Feb 1, 2022, 8:38 PM IST

शिमला: शनिवार और रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर जिला शिमला के चियोग में समाहर्ता द्वारा एक बार का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान बार में देसी शराब की 20 बोतलें पकड़ी गई. समाहर्ता द्वारा उक्त बार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है.

जिला सिरमौर में एक रेस्टोरेंट की आबकारी (Mandi Poisonous Liquor Case) अधिनियम के अंतर्गत जांच की गई, जहां बिना लाइसेंस के शराब का सेवन करवाया जाता था. निरीक्षण के दौरान 5 बोतल बीयर, दो बोतल नैना रम, एक बोतल माल्टा जो कि फॉर सेल इन चंडीगढ़ व हरियाणा थी, को कब्जे में लेकर रेस्टोरेंट के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई.

इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर में होलसेल गोदाम और खुदरा बिक्री की दुकानों में रखे स्टॉक की जांच भी की गई. जोगिन्द्रनगर स्थित बॉटलिंग प्लांट द्वारा निर्मित 382 पेटियां प्योर संतरा के स्टॉक को विभाग के अधिकारियों ने लाइसेंसी की सपुर्दगी में दिया है और आदेश दिया है कि जब तक इसकी जांच पूरी न हो तब तक इस स्टॉक को बेचा न जाये.

एक अन्य मामले में जिला हमीरपुर की खुदरा शराब (Mandi poisonous liquor) की दुकानों में रखे गए स्टॉक में अनियमितताएं पाई गईं. अधिकारियों ने उक्त स्टॉक को अपने कब्जे में ले लिया तथा दुकानों का चालान किया गया और नियमानुसार मामला आगामी कार्रवाई के लिए समाहर्ता को प्रेषित कर दिया गया है.

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में विभाग के अधिकारियों (illegal liquor in hamirpur) द्वारा एक होटल का निरीक्षण किया गया, जिसमें अंग्रेजी शराब की 28 बोतलें बरामद की गईं. उक्त होटल के पास आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी लाइसेंस नहीं था. विभाग द्वारा होटल के खिलाफ कार्रवाई की गई और मौके पर 20,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया.

इसके अतिरिक्त उड़न दस्ता मध्य क्षेत्र ऊना द्वारा नादौन एवं जाहू क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन मामले पकड़े और 87 बोतलें जब्त की र्गइं. उपरोक्त तीनों मामलों में विभाग ने 35000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया.

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, जोगिंद्रनगर स्थित बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस एवं परवाणु स्थित बॉटलिंग प्लांट के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है और अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.

विभाग द्वारा जिला सिरमौर स्थित एक इकाई का एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण के उपरांत उक्त अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. हमीरपुर स्थित ठाकुर ब्रदर्स बार में अनियमितता पाए जाने के बाद उक्त बार का लाइसेंस भी कर दिया गया है.

विभाग ने अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए जिला सोलन के लोहार घाट में अवैध शराब की फैक्टरी का खुलासा किया है. विभाग द्वारा बीते कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में स्थित विभिन्न बॉटलिंग प्लांट, ब्रूरी, डिस्टिलरी व होलसेल गोदामों और खुदरा बिक्री की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां भी नियमानुसार कार्य नहीं किया जा रहा, वहां दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें- GST COLLECTION IN HIMACHAL: जनवरी माह में 427.72 करोड़ रुपये जीएसटी एकत्रित

शिमला: शनिवार और रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर जिला शिमला के चियोग में समाहर्ता द्वारा एक बार का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान बार में देसी शराब की 20 बोतलें पकड़ी गई. समाहर्ता द्वारा उक्त बार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है.

जिला सिरमौर में एक रेस्टोरेंट की आबकारी (Mandi Poisonous Liquor Case) अधिनियम के अंतर्गत जांच की गई, जहां बिना लाइसेंस के शराब का सेवन करवाया जाता था. निरीक्षण के दौरान 5 बोतल बीयर, दो बोतल नैना रम, एक बोतल माल्टा जो कि फॉर सेल इन चंडीगढ़ व हरियाणा थी, को कब्जे में लेकर रेस्टोरेंट के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई.

इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर में होलसेल गोदाम और खुदरा बिक्री की दुकानों में रखे स्टॉक की जांच भी की गई. जोगिन्द्रनगर स्थित बॉटलिंग प्लांट द्वारा निर्मित 382 पेटियां प्योर संतरा के स्टॉक को विभाग के अधिकारियों ने लाइसेंसी की सपुर्दगी में दिया है और आदेश दिया है कि जब तक इसकी जांच पूरी न हो तब तक इस स्टॉक को बेचा न जाये.

एक अन्य मामले में जिला हमीरपुर की खुदरा शराब (Mandi poisonous liquor) की दुकानों में रखे गए स्टॉक में अनियमितताएं पाई गईं. अधिकारियों ने उक्त स्टॉक को अपने कब्जे में ले लिया तथा दुकानों का चालान किया गया और नियमानुसार मामला आगामी कार्रवाई के लिए समाहर्ता को प्रेषित कर दिया गया है.

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में विभाग के अधिकारियों (illegal liquor in hamirpur) द्वारा एक होटल का निरीक्षण किया गया, जिसमें अंग्रेजी शराब की 28 बोतलें बरामद की गईं. उक्त होटल के पास आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी लाइसेंस नहीं था. विभाग द्वारा होटल के खिलाफ कार्रवाई की गई और मौके पर 20,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया.

इसके अतिरिक्त उड़न दस्ता मध्य क्षेत्र ऊना द्वारा नादौन एवं जाहू क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन मामले पकड़े और 87 बोतलें जब्त की र्गइं. उपरोक्त तीनों मामलों में विभाग ने 35000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया.

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, जोगिंद्रनगर स्थित बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस एवं परवाणु स्थित बॉटलिंग प्लांट के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है और अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.

विभाग द्वारा जिला सिरमौर स्थित एक इकाई का एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण के उपरांत उक्त अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. हमीरपुर स्थित ठाकुर ब्रदर्स बार में अनियमितता पाए जाने के बाद उक्त बार का लाइसेंस भी कर दिया गया है.

विभाग ने अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए जिला सोलन के लोहार घाट में अवैध शराब की फैक्टरी का खुलासा किया है. विभाग द्वारा बीते कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में स्थित विभिन्न बॉटलिंग प्लांट, ब्रूरी, डिस्टिलरी व होलसेल गोदामों और खुदरा बिक्री की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां भी नियमानुसार कार्य नहीं किया जा रहा, वहां दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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