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HC की बीबीएन प्रशासन को फटकार, कहा: गुंडा टैक्स रोकने में रहा नाकाम

प्रदेश हाईकोर्ट ने बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रशासन को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ट्रक यूनियन द्वारा वसूले जा रहे गुंडा टैक्स को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा है.

himachal high court reprimands
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Published : Nov 25, 2020, 10:56 PM IST

शिमलाः हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में कानून की अनुपालना न होने पर कड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन या तो अदालती आदेशों की अनुपालना नहीं करना चाहता या फिर इसमें बुरी तरह से असफल है.

गुंडा टैक्स पर लगाई फटाकार

इस मामले में बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रशासन को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ट्रक यूनियन द्वारा वसूले जा रहे गुंडा टैक्स को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा है.

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदेश पुलिस प्रमुख, जिलाधीश सोलन और बद्दी जिला पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे की प्रार्थी, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों को अपना सामान लाने और ले जाने में ट्रक यूनियन किसी तरह से कोई परेशानी पैदा न करे.

दो सप्ताह में दायर करना होगा शपथ पत्र

प्रदेश हाईकोर्ट ने तीनों अधिकारिओं को इन आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं और इस सम्बन्ध में शपथ पत्र आगामी दो सप्ताह में दायर करने को कहा गया है. वहीं, इस मामले पर सुनवाई आगामी नौ दिसम्बर को निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें- अस्थाई तौर पर स्वास्थ्य विभाग में होंगी भर्तियां, विभिन्न श्रेणियों में भरे जाएंगे 294 पद: CM

शिमलाः हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में कानून की अनुपालना न होने पर कड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन या तो अदालती आदेशों की अनुपालना नहीं करना चाहता या फिर इसमें बुरी तरह से असफल है.

गुंडा टैक्स पर लगाई फटाकार

इस मामले में बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रशासन को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ट्रक यूनियन द्वारा वसूले जा रहे गुंडा टैक्स को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा है.

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदेश पुलिस प्रमुख, जिलाधीश सोलन और बद्दी जिला पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे की प्रार्थी, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों को अपना सामान लाने और ले जाने में ट्रक यूनियन किसी तरह से कोई परेशानी पैदा न करे.

दो सप्ताह में दायर करना होगा शपथ पत्र

प्रदेश हाईकोर्ट ने तीनों अधिकारिओं को इन आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं और इस सम्बन्ध में शपथ पत्र आगामी दो सप्ताह में दायर करने को कहा गया है. वहीं, इस मामले पर सुनवाई आगामी नौ दिसम्बर को निर्धारित की गई है.

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