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Himachal cabinet decisions: एक क्लिक में पढ़ें हिमाचल कैबिनेट के फैसले

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Published : Jun 25, 2022, 6:23 PM IST

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (hp cabinet decisions today) की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई. कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal cabinet decisions
हिमाचल कैबिनेट के फैसले

शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई. कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की, ताकि आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके.

कर्मचारी चयन आयोग भर्ती पर फैसला: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से आयोजित भर्ती/परीक्षाओं को विश्वविद्यालय/बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा.

वन निगम व एचआरटीसी को गारंटी राशि: कैबिनेट ने हिमाचल (hp cabinet decisions today) प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने के लिए अपनी मंजूरी दी. इससे वन निगम कम ब्याज दर पर सीसीएल (नकद ऋण सीमा) का लाभ उठा सकेगा. इसी तरह हिमाचल पथ परिवहन निगम को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़ देने का फैसला लिया गया है.

विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दरों को बढ़ाया: कैबिनेट ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दरों को बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दी. इसके तहत महर्षि वाल्मीकि छत्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना, कल्पना चावला छत्रवृत्ति योजना , डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्रवृत्ति योजना( अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए), डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्रवृत्ति योजना(ओबीसी) और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छत्रवृति योजना के तहत अब 18-18 हजार रुपये प्रति वर्ष देने का फैसला लिया है.

जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर भर्ती: कैबिनेट (hp cabinet decisions) ने जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर रखने का निर्णय लिया है. इनमें 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टी पर्पज वर्कर को मानदेय आधार पर (6 घंटे प्रतिदिन) काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई.

अग्निवीरों को मिलेगा रोजगार: हिमाचल कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को चार साल बाद रोजगार सुनिश्चित करेगी. बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई. कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर तहसील के जलग में नई उप तहसील खोलने को स्वीकृति प्रदान की.

पुनर्विवाह पर मिलेंगे 65,000: हिमाचल कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दंपती को दिए जाने वाले अनुदान को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की. कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी.

दिव्यांग कर्मियों को प्रमोशन में 4 फीसदी आरक्षण: कैबिनेट ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की.

ये भी पढे़ं- कृषि विज्ञान केंद्र धौला कुआं के इस सफल प्रयोग से हिमाचल में नहीं रहेगा पशुचारे का संकट, जानिए कैसे

शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई. कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की, ताकि आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके.

कर्मचारी चयन आयोग भर्ती पर फैसला: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से आयोजित भर्ती/परीक्षाओं को विश्वविद्यालय/बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा.

वन निगम व एचआरटीसी को गारंटी राशि: कैबिनेट ने हिमाचल (hp cabinet decisions today) प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने के लिए अपनी मंजूरी दी. इससे वन निगम कम ब्याज दर पर सीसीएल (नकद ऋण सीमा) का लाभ उठा सकेगा. इसी तरह हिमाचल पथ परिवहन निगम को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़ देने का फैसला लिया गया है.

विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दरों को बढ़ाया: कैबिनेट ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दरों को बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दी. इसके तहत महर्षि वाल्मीकि छत्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना, कल्पना चावला छत्रवृत्ति योजना , डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्रवृत्ति योजना( अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए), डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्रवृत्ति योजना(ओबीसी) और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छत्रवृति योजना के तहत अब 18-18 हजार रुपये प्रति वर्ष देने का फैसला लिया है.

जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर भर्ती: कैबिनेट (hp cabinet decisions) ने जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर रखने का निर्णय लिया है. इनमें 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टी पर्पज वर्कर को मानदेय आधार पर (6 घंटे प्रतिदिन) काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई.

अग्निवीरों को मिलेगा रोजगार: हिमाचल कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को चार साल बाद रोजगार सुनिश्चित करेगी. बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई. कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर तहसील के जलग में नई उप तहसील खोलने को स्वीकृति प्रदान की.

पुनर्विवाह पर मिलेंगे 65,000: हिमाचल कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दंपती को दिए जाने वाले अनुदान को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की. कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी.

दिव्यांग कर्मियों को प्रमोशन में 4 फीसदी आरक्षण: कैबिनेट ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की.

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