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Himachal Cabinet Decisions: आउटसोर्स कर्मचारियों की 'बल्ले-बल्ले', कैबिनेट ने पॉलिसी ड्राफ्ट बनाने को दी मंजूरी

जयराम कैबिनेट की बैठक से हिमाचल के आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी आई है. कैबिनेट ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट बनाने को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर मौजूदा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास का नाम बदला जाएगा और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम (Jairam Cabinet Meeting) कंपनी स्थापित की जाएगी. प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मी इसी कंपनी के तहत आएंगे. इस फैसले के बाद आउटसोर्स कर्मियों को ठेकेदारों से छुटकारा मिलेगा. हिमाचल कैबिनेट ने जिला न्यायालय के कर्मियों को संशोधित वेतनमान देने का फैसला भी लिया है. यह वेतनमान जनवरी 2016 से देय होगा.

Himachal Cabinet Decisions
हिमाचल कैबिनेट के फैसले
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Published : Sep 28, 2022, 8:06 PM IST

Updated : Sep 28, 2022, 8:53 PM IST

शिमला: जयराम कैबिनेट की बैठक से हिमाचल के आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी आई है. कैबिनेट ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट बनाने को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर मौजूदा (Jairam Cabinet Meeting) हिमाचल प्रदेश कौशल विकास का नाम बदला जाएगा और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी स्थापित की जाएगी. प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मी इसी कंपनी के तहत आएंगे. इस फैसले के बाद आउटसोर्स कर्मियों को ठेकेदारों से छुटकारा मिलेगा. हिमाचल कैबिनेट ने जिला न्यायालय के कर्मियों को संशोधित वेतनमान देने (HP Cabinet meeting) का फैसला भी लिया है. यह वेतनमान जनवरी 2016 से देय होगा.

कैबिनेट ने पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया. इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी तथा पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.

हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया. इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी की स्थापना की जाएगी. यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी. यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी.

जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान: कैबिनेट ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के पटवार वृत्त बंगा को तहसील सैंज से हटाकर तहसील बंजार में शामिल करने का निर्णय लिया. बैठक में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन व भरने के साथ मंडी जिले के थाना जंजैहली के अंतर्गत नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई.

कैबिनेट ने जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) अधिनियम 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन / प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया. इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे. बैठक में सोलन जिले की ग्राम पंचायत नालका को कसौली थाने से हटाकर बरोटीवाला थाने के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया.

सीमावर्ती क्षेत्रों में महिला यात्रियों को किराए में रहेगी छूट: कैबिनेट ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परवाणु और संसारपुर टैरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणू से चलने वाली तथा हरियाणा के केवल एक किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टैरेस या तलवाड़ा से चलने वाली तथा पंजाब के केवल तीन किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया.

इस विभाग में भरे जाएंगे 40 पद: कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संकाय को लाभान्वित करने के लिए टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम (अपग्रेडेशन) 2014 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की. बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुबंध एवं दैनिक वेतनभोगी आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 40 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई.

कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को तोहफा, एचएएस की कैडर क्षमता को बढ़ाया: कैबिनेट ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षकों/वैज्ञानिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की. इससे विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने कैडर समीक्षा समिति की अनुशंसा पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की कुल कैडर क्षमता 228 से बढ़ाकर 246 करने को भी स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की कमरऊ तहसील में 11 पटवार वृतों को पुनर्गठित कर सात नए पटवार वृत सृजित करने और इनके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की.

वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान: कैबिनेट ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों और इनके समकक्ष कैडर के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से यूजीसी के तर्ज पर संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने खौली-द्वितीय और 126 मेगावाट की छतड़ू पन बिजली परियोजनाओं को अपफ्रंट प्रीमियम की दरों पर बीओओटी आधार पर नियम एवं शर्तों के अनुसार निजी क्षेत्र को आवंटित करने का निर्णय लिया. बैठक में शिमला जिले के शोघी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सेवाओं की स्थापना के लिए 1000 वर्ग मीटर की सीमा शर्त में ढील देते हुए 500 वर्ग मीटर करने को मंजूरी प्रदान की गई.

ये भी पढ़ें- आतंकी संगठन का ऐलान, शिमला को बनाया जाएगा 'खालिस्‍तान' देश की राजधानी

शिमला: जयराम कैबिनेट की बैठक से हिमाचल के आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी आई है. कैबिनेट ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट बनाने को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर मौजूदा (Jairam Cabinet Meeting) हिमाचल प्रदेश कौशल विकास का नाम बदला जाएगा और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी स्थापित की जाएगी. प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मी इसी कंपनी के तहत आएंगे. इस फैसले के बाद आउटसोर्स कर्मियों को ठेकेदारों से छुटकारा मिलेगा. हिमाचल कैबिनेट ने जिला न्यायालय के कर्मियों को संशोधित वेतनमान देने (HP Cabinet meeting) का फैसला भी लिया है. यह वेतनमान जनवरी 2016 से देय होगा.

कैबिनेट ने पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया. इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी तथा पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.

हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया. इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी की स्थापना की जाएगी. यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी. यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी.

जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान: कैबिनेट ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के पटवार वृत्त बंगा को तहसील सैंज से हटाकर तहसील बंजार में शामिल करने का निर्णय लिया. बैठक में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन व भरने के साथ मंडी जिले के थाना जंजैहली के अंतर्गत नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई.

कैबिनेट ने जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) अधिनियम 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन / प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया. इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे. बैठक में सोलन जिले की ग्राम पंचायत नालका को कसौली थाने से हटाकर बरोटीवाला थाने के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया.

सीमावर्ती क्षेत्रों में महिला यात्रियों को किराए में रहेगी छूट: कैबिनेट ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परवाणु और संसारपुर टैरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणू से चलने वाली तथा हरियाणा के केवल एक किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टैरेस या तलवाड़ा से चलने वाली तथा पंजाब के केवल तीन किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया.

इस विभाग में भरे जाएंगे 40 पद: कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संकाय को लाभान्वित करने के लिए टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम (अपग्रेडेशन) 2014 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की. बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुबंध एवं दैनिक वेतनभोगी आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 40 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई.

कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को तोहफा, एचएएस की कैडर क्षमता को बढ़ाया: कैबिनेट ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षकों/वैज्ञानिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की. इससे विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने कैडर समीक्षा समिति की अनुशंसा पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की कुल कैडर क्षमता 228 से बढ़ाकर 246 करने को भी स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की कमरऊ तहसील में 11 पटवार वृतों को पुनर्गठित कर सात नए पटवार वृत सृजित करने और इनके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की.

वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान: कैबिनेट ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों और इनके समकक्ष कैडर के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से यूजीसी के तर्ज पर संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने खौली-द्वितीय और 126 मेगावाट की छतड़ू पन बिजली परियोजनाओं को अपफ्रंट प्रीमियम की दरों पर बीओओटी आधार पर नियम एवं शर्तों के अनुसार निजी क्षेत्र को आवंटित करने का निर्णय लिया. बैठक में शिमला जिले के शोघी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सेवाओं की स्थापना के लिए 1000 वर्ग मीटर की सीमा शर्त में ढील देते हुए 500 वर्ग मीटर करने को मंजूरी प्रदान की गई.

ये भी पढ़ें- आतंकी संगठन का ऐलान, शिमला को बनाया जाएगा 'खालिस्‍तान' देश की राजधानी

Last Updated : Sep 28, 2022, 8:53 PM IST
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