शिमला: जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्र की टिक्कर-खमाड़ी (tikkar khamari road ) सड़क की दुर्दशा पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. ननखड़ी तहसील के तहत आने वाली इस सड़क की खराब हालत को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी. मुख्य न्यायाधीश अमजद एहतेशाम सईद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने एडवोकेट बलवंत सिंह ठाकुर की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में शपथपत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए. अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि टिक्कर-खमाड़ी सड़क को पक्का करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
18 पंचायतों को परेशानी: याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार उक्त सड़क के पक्का न होने से ननखड़ी तहसील की 18 पंचायतों की जनता भारी परेशानी का सामना कर रही है. पिछले कई साल से इस सड़क को न तो पक्का किया गया न ही उचित मरम्मत की गई. यह सड़क ननखड़ी तहसील की 18 पंचायतों को हाइवे से जोड़ती है. याचीकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ.
अगली सुनवाई 30 अगस्त को: सडक़ की खराब हालत को देखते हुए सेब सीजन में सेब की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं. तहसील ननखड़ी की 18 पंचायतों से रोजाना सेब की 100 से 200 गाड़ियां इसी सड़क से होकर हाईवे तक पहुंचती है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार को टिक्कर-खमाड़ी सड़क की दशा सुधारने के लिए आदेश जारी किए जाए. मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी.