किन्नौरः कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जिला किन्नौर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. सोमवार को किन्नौर डीसी गोपाल चंद ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद किन्नौर जिला में भी अगामी आदेशों तक लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
डीसी किन्नौर ने कहा कि कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने और लोगों को इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जिला किन्नौर में जरुरी सेवाएं जारी रहेंगी और अन्य सभी सेवाएं बंद की जाएगी. उन्होने कहा कि इस दौरान सभी प्रकार के परिवहन सेवा जिसमें निजी बसों, पथ परिवहन व टैक्सी आदि की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा.
गोपाल चंद ने कहा कि जरुरी वस्तुओं की दुकानें जैसे किराना, दूध, ब्रेड, फल-सब्जी, मीट-मच्छी व दवाइयों की दुकानें के अलावा अन्य सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने, कार्यशालाएं इत्यादि बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि इस दौरान रसोई गैस एजेन्सी, पेट्रोल पम्प व बैकिंग संस्थान भी खुल रहेंगे.
डीसी किन्नौर ने बताया कि इस दौरान सभी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद, राजनैतिक, शैक्षणिक, परिवारिक, सामूहिक समारोह व किसी प्रकार की सभा की अनुमती नहीं होगी. उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज 21 मार्च 2020 को प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किया जाएगा. इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, अग्नि शमन, बिजली पानी, बैंक, एटीएम, पुलिस, कोषागार व अन्य आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालय पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे.
गोपाल चंद ने सभी लोगों से अपने घरो में ही रहने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले सभी नागरिकों का 14 दिन का होम-क्वारटाईन करना जरूरी होगा और ऐसे सभी विदेश से आए नागरिकों को जिला निगरानी अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा. डीसी किन्नौर ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने किन्नौरवासियों से प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी परामर्शों का पालन करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने का एक मात्र उपाय परहेज व बचाव है.
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