शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जयराम सरकार ने 7 मई से 16 मई तक हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. कोरोना कर्फ्यू को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने एसओपी जारी कर दी है. इसके अनुसार पूरे प्रदेश में 7 मई को सुबह छह बजे से लेकर 17 मई की सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. कर्फ्यू के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होना गैरकानूनी माना जाएगा.
शिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद
कोरोना कर्फ्यू में टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार टीकाकरण जारी रहेगा. शादी व अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की अनुमति के साथ अधिकतम 20 लोग शिरकत कर सकेंगे. एमबीबीएस चतुर्थ व 5वें साल, बीडीएस चौथे साल व तृतीय साल की नर्सिंग कक्षाएं जारी रहेंगी. सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे. सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे.
शराब के ठेके रहेंगे बंद
बाजार, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी. शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे. निजी कार्यालय बंद रहेंगे और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी
कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं मिलेंगी. दवा दुकान, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब, औषधालय, जन औषधि केंद्र, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा दवा बनाने वाली इकाइयां भी खुली रहेंगी. वहीं, बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर, बैंकिंग अभिकर्ता, बीमा कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, माइक्रो बीमा संस्थान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी सभाएं भी खुली रहेंगी.
ढाबे शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे
खाद्य वस्तुओं, सरकारी राशन डिपो, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मांस, मछली, पशुओं के चारे, बीज, खाद और कीटनाशकों की दुकानें भी खुली रहेंगी. नियमों का पालन करते हुए शाम छह बजे तक ये दुकानें बंद करनी होंगी.
ढाबे, होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे. सामान की होम डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से की जाएगी. इसके अलावा रिटेलरों को भी खाने-पीने, किराना आदि की होम डिलीवरी की मंजूरी मिलेगी. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मिडिया से संबंधित कर्मियों को भी छूट रहेगी.
तेल व गैस सेवाएं जारी रहेंगी
तेल व गैस क्षेत्र की सेवाएं जारी रहेंगी. पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन आदि का परिवहन, भंडारण व वितरण पहले ही तरह होता रहेगा. बिजली , डाक सेवाएं, कोल्ड स्टोर, पेयजल, स्वच्छता व जल प्रबंधन के काम भी जारी रहेंगे. दूरसंचार सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी.
परिवहन सेवाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी
सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी. हवाई मार्ग, बस, रेल आदि से हिमाचल आने वाले लोगों को पहले प्रदेश सरकार के ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा. अंतरराज्जीय आवाजाही के लिए ई-पास जरूरी होगा. माल का परिवहन प्रदेश के भीतर और अंतरराज्जीय स्तर पर जारी रहेगा.
आपातकालीन व अनिवार्य सेवाएं देने वाले सरकारी, स्थानीय निकाय व अधिकृत संस्थाओं के कर्मचारियों को आवाजाही की अनुमति होगी. निजी वाहन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ आपातकालीन स्थिति में आवाजाही कर सकेंगे.
औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी
कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी. किसान खेतों में अपना काम कर सकेंगे. सभी औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी. सभी सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी. जलशक्ति व लोक निर्माण विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे. पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं, नगर निगम व आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी बिना रोक काम कर सकेंगे.
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