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कोरोना वायरस: हिमाचल में मास्क-सेनेटाइजर्स की जमाखोरी व मुनाफाखोरी पर होगी दंडात्मक कार्रवाई - shimla news

कारोना वायरस को देखते हुए सरकार ने कई अहम निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करते हुए 2 परत, 3 परत वाले और एन-95 मास्क और हाथों के लिए सेनेटाइजर को अनिवार्य वस्तुएं घोषित किया है.

Ban on hoarding and profiteering of mask-sanitizers in Shimla
मास्क-सेनेटाइजर्स की जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
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Published : Mar 16, 2020, 9:49 PM IST

शिमलाः कारोना वायरस को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करते हुए 2 परत, 3 परत वाले और एन-95 मास्क तथा हाथों के लिए सेनेटाइजर्स को अनिवार्य वस्तुएं घोषित किया है.

केंद्र सरकार के इस निर्णय के दृष्टिगत, प्रदेश सरकार ने भी 30 जून, 2020 तक इन वस्तुओं को हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के अंतर्गत शामिल करने का फैसला किया है. इसलिए इन वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वाले व्यक्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

प्रवक्ता ने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और फील्ड अधिकारियों के साथ-साथ अतिरिक्त, उप एवं सहायक दवा नियंत्रकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों (स्वास्थ्य) और दवा निरीक्षकों को भी इस आदेश के अंतर्गत उनके कार्यक्षेत्र में निरीक्षण, तलाशी और अधिग्रहण की शक्तियां प्रदान की गई हैं.

ये भी पढ़ेंः संगठन का पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन करेगी भाजपा- राजीव बिंदल

शिमलाः कारोना वायरस को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करते हुए 2 परत, 3 परत वाले और एन-95 मास्क तथा हाथों के लिए सेनेटाइजर्स को अनिवार्य वस्तुएं घोषित किया है.

केंद्र सरकार के इस निर्णय के दृष्टिगत, प्रदेश सरकार ने भी 30 जून, 2020 तक इन वस्तुओं को हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के अंतर्गत शामिल करने का फैसला किया है. इसलिए इन वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वाले व्यक्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

प्रवक्ता ने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और फील्ड अधिकारियों के साथ-साथ अतिरिक्त, उप एवं सहायक दवा नियंत्रकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों (स्वास्थ्य) और दवा निरीक्षकों को भी इस आदेश के अंतर्गत उनके कार्यक्षेत्र में निरीक्षण, तलाशी और अधिग्रहण की शक्तियां प्रदान की गई हैं.

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