शिमला: मतदान वाले दिन यानी 30 अक्टूबर को वोटिंग समय तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल या अन्य किसी भी प्रकार के मत सर्वेक्षण के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर रोक रहेगी. यह आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सी.पालरासु ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों पर जारी किए हैं.
उप-निर्वाचन-2021 में किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 30 अक्टूबर, 2021 (शनिवार) को सुबह 6 से शाम 7:30 बजे तक की अवधि के लिए रोक रहेगी.
उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा. किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए. प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा. उन्होंने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा.
चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त उप-निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पो या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के दिखाए जाने पर प्रतिबंध होगा.
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