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हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनावों की घोषणा, इस दिन होगा मतदान

हिमाचल प्रदेश की पंचायतों और नगर निकायों में खाली 217 पदों को लेकर चुनावों अधिसूचना जारी कर दी गई है. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 25, 26 व 27 जुलाई 2022 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी जांच पड़ताल 28 जुलाई 2022 को सम्बन्धित रिटर्निंग / सहायक रिटर्निग अधिकारी सुबह 10 बजे के उपरान्त करेगे. इच्छुक (by elections of Panchayati Raj Institutions) प्रत्याशी दिनांक 30 जुलाई 2022 को शाम 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं. चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 30 जुलाई 2022 को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरन्त पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. यह चुनाव स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा और किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा.

by elections of Panchayati Raj Institutions
प्रतीकात्मक तस्वीर.
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Published : Jul 14, 2022, 5:07 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायतों और नगर निकायों में खाली 217 पदों को लेकर चुनावों अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के 217 पदों पर उप निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इन 217 पदों में 1 पद जिला परिषद सदस्य झाकड़ी-2 जिला परिषद शिमला 6 पद पंचायत समिति सदस्य 14 प्रधान, 17 उप-प्रधान और 179 पंचायत वार्ड सदस्य के पद रिक्त है.

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 25, 26 व 27 जुलाई 2022 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी जांच पड़ताल 28 जुलाई 2022 को सम्बन्धित रिटर्निंग / सहायक रिटर्निग अधिकारी सुबह 10 बजे के उपरान्त करेगे. इच्छुक प्रत्याशी दिनांक 30 जुलाई 2022 को शाम 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं. चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 30 जुलाई 2022 को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरन्त पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. यह चुनाव स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा और किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा.

मतदान 10 अगस्त, 2022 को सुबह 8 बजे से सांय 4 बजे तक करवाया जाएगा. प्रधान, उप-प्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मतगणना 10 अगस्त, 2022 को पंचायत मुख्यालय पर और सदस्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद की मतगणना 12 अगस्त 2022 को खण्ड मुख्यालय पर सुबह 9 बजे की जाएगी. इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के जिला शिमला में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है.

इसी प्रकार जिन विकास खण्डों (by elections of Panchayati Raj Institutions) में पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन होना है. उन विकास खण्डों में तथा जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप-प्रधान एवं सदस्य का निर्वाचन होना है उन ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. आदर्श आचार संहिता का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला वार विवरण हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आदर्श आचार संहिता शहरी निकाय के क्षेत्रों में लागू नहीं होगी.

ये भी पढे़ं- Himachal cabinet Decisions: 10 से 13 अगस्त तक होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र

शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायतों और नगर निकायों में खाली 217 पदों को लेकर चुनावों अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के 217 पदों पर उप निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इन 217 पदों में 1 पद जिला परिषद सदस्य झाकड़ी-2 जिला परिषद शिमला 6 पद पंचायत समिति सदस्य 14 प्रधान, 17 उप-प्रधान और 179 पंचायत वार्ड सदस्य के पद रिक्त है.

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 25, 26 व 27 जुलाई 2022 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी जांच पड़ताल 28 जुलाई 2022 को सम्बन्धित रिटर्निंग / सहायक रिटर्निग अधिकारी सुबह 10 बजे के उपरान्त करेगे. इच्छुक प्रत्याशी दिनांक 30 जुलाई 2022 को शाम 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं. चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 30 जुलाई 2022 को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरन्त पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. यह चुनाव स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा और किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा.

मतदान 10 अगस्त, 2022 को सुबह 8 बजे से सांय 4 बजे तक करवाया जाएगा. प्रधान, उप-प्रधान एवं पंचायत सदस्य के पद की मतगणना 10 अगस्त, 2022 को पंचायत मुख्यालय पर और सदस्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद की मतगणना 12 अगस्त 2022 को खण्ड मुख्यालय पर सुबह 9 बजे की जाएगी. इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के जिला शिमला में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है.

इसी प्रकार जिन विकास खण्डों (by elections of Panchayati Raj Institutions) में पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन होना है. उन विकास खण्डों में तथा जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप-प्रधान एवं सदस्य का निर्वाचन होना है उन ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. आदर्श आचार संहिता का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला वार विवरण हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आदर्श आचार संहिता शहरी निकाय के क्षेत्रों में लागू नहीं होगी.

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