ETV Bharat / city

माइनिंग गार्ड के साथ धक्का-मुक्की व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला, दोषी को अदालत में सुनाई ये सजा - himachal news

नाहन में माइनिंग गार्ड के साथ धक्का-मुक्की व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी रणदीप सिंह को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास और ₹10000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

Mining guard in Nahan
नाहन में माइनिंग
author img

By

Published : Mar 22, 2020, 11:28 AM IST

नाहन: सीजेएम नाहन की अदालत ने माइनिंग गार्ड के साथ धक्का-मुक्की व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी रणदीप सिंह को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास और ₹10000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. यह मामला 26 दिसंबर 2018 का है, जब ददाहू माइनिंग पोस्ट पर कार्यरत लाल सिंह को सूचना मिली थी कि लठियाना में लाइमस्टोन की अवैध माइनिंग हो रही है.

इस सूचना पर माइनिंग गार्ड लाल सिंह अवैध खनन रोकने के लिए रात को मौके पर जा रहा था. इसी दौरान उसे रास्ते में एक ट्रक मिला. जब लाल सिंह ने ट्रक के चालक से गाड़ी में लोड स्टोन से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा तो वह मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका. इस दौरान वाहन चालक एवं मालिक रणदीप सिंह निवासी तहसील ददाहू ने सरकारी कार्य कर रहे माइनिंग गार्ड के साथ धक्का-मुक्की की और अभद्र व्यवहार किया.

वीडियो रिपोर्ट

इसके साथ ही सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई. इस पर माइनिंग गार्ड ने पुलिस थाना रेणुका जी में रणदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए अदालत में चालान पेश किया. पुलिस ने सात गवाहों को पेश किया और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई. सहायक जिला न्यायवादी रुमिन्द्र बैंस ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

ये भी पढ़ें: कोरोना के चलते सोलन में धारा 144 लागू, DC ने जारी किए आदेश

नाहन: सीजेएम नाहन की अदालत ने माइनिंग गार्ड के साथ धक्का-मुक्की व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी रणदीप सिंह को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास और ₹10000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. यह मामला 26 दिसंबर 2018 का है, जब ददाहू माइनिंग पोस्ट पर कार्यरत लाल सिंह को सूचना मिली थी कि लठियाना में लाइमस्टोन की अवैध माइनिंग हो रही है.

इस सूचना पर माइनिंग गार्ड लाल सिंह अवैध खनन रोकने के लिए रात को मौके पर जा रहा था. इसी दौरान उसे रास्ते में एक ट्रक मिला. जब लाल सिंह ने ट्रक के चालक से गाड़ी में लोड स्टोन से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा तो वह मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका. इस दौरान वाहन चालक एवं मालिक रणदीप सिंह निवासी तहसील ददाहू ने सरकारी कार्य कर रहे माइनिंग गार्ड के साथ धक्का-मुक्की की और अभद्र व्यवहार किया.

वीडियो रिपोर्ट

इसके साथ ही सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई. इस पर माइनिंग गार्ड ने पुलिस थाना रेणुका जी में रणदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए अदालत में चालान पेश किया. पुलिस ने सात गवाहों को पेश किया और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई. सहायक जिला न्यायवादी रुमिन्द्र बैंस ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

ये भी पढ़ें: कोरोना के चलते सोलन में धारा 144 लागू, DC ने जारी किए आदेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.