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त्रिलोकपुर में नवरात्रि मेला अवधि के दौरान इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध, डीसी ने जारी किए आदेश

2 से 16 अप्रैल तक जिला सिरमौर स्थित श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर (Maa Bala Sundri Mandir Trilokpur) में आयोजित होने वाले नवरात्रि मेले को लेकर बुधवार को डीसी सिरमौर ने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश को लेकर अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में स व मछली विक्रय की दुकानें लगाने पर प्रतिबंध लगाया गाया है (Trilokpur Navratri fair 2022) और तूड़ी व भूसा से लदे वाहनों पर प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक रोक लगाई गई है ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखा जा सके.

Navratri Fair in Trilokpur
त्रिलोकपुर में नवरात्रि मेला
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Published : Mar 30, 2022, 4:35 PM IST

नाहन: जिला सिरमौर स्थित श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में 2 से 16 अप्रैल तक आयोजित होने वाले नवरात्रि मेले को लेकर बुधवार को डीसी सिरमौर ने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश को लेकर अधिसूचना जारी की (Maa Bala Sundri Mandir Trilokpur) है. अधिसूचना में साफ तौर पर त्रिलोकपुर में नवरात्रि मेले के दौरान मांस व मछली विक्रय की दुकानें लगाने पर प्रतिबंध लगाया गाया है. कालाअंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अंदर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना (Trilokpur Navratri fair 2022) होगा. लिहाजा उपरोक्त क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

मांस व मछली विक्रय दुकानों पर प्रतिबंध: डीसी सिरमौर ने कहा कि मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री माहामाया बालासुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर में आते (DC sirmaur issued Notification) है. लिहाजा इससे आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली की बिक्री न हो, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो सके.
तूड़ी व भूसा से लदे वाहनों पर प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक रोक: त्रिलोकपुर मेला अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 के अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए (DC sirmaur on Navratri fair) है. इन आदेशों के तहत कालाअंब-त्रिलोकपुर सड़क पर स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति हेतू तूड़ी व भूसा आदि से लदे ट्रक व ट्रैक्टरों की आवाजाही पर मेला अवधि के दौरान प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा, ताकि यातायात अवरूद्ध न हो सके.

आदेशों के अनुसार कालाअंब त्रिलोकपुर मार्ग पर कागजात कारखानों के ट्रक व ट्रैक्टर जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरे की सहायता से तूडी आदि लाया जाता (Navratri fair in nahan) है. ऐसे संबंधित वाहनों को कालाअंब से त्रिलोकपुर रोड पर 2 अप्रैल से 16 अप्रैल 2022 तक प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

ये भी पढ़ें: शिमला में तिरंगा यात्रा निकालने पर नहीं, इस वजह से दर्ज हुई कांग्रेसियों पर FIR

नाहन: जिला सिरमौर स्थित श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में 2 से 16 अप्रैल तक आयोजित होने वाले नवरात्रि मेले को लेकर बुधवार को डीसी सिरमौर ने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश को लेकर अधिसूचना जारी की (Maa Bala Sundri Mandir Trilokpur) है. अधिसूचना में साफ तौर पर त्रिलोकपुर में नवरात्रि मेले के दौरान मांस व मछली विक्रय की दुकानें लगाने पर प्रतिबंध लगाया गाया है. कालाअंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अंदर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना (Trilokpur Navratri fair 2022) होगा. लिहाजा उपरोक्त क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

मांस व मछली विक्रय दुकानों पर प्रतिबंध: डीसी सिरमौर ने कहा कि मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री माहामाया बालासुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर में आते (DC sirmaur issued Notification) है. लिहाजा इससे आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली की बिक्री न हो, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो सके.
तूड़ी व भूसा से लदे वाहनों पर प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक रोक: त्रिलोकपुर मेला अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 के अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए (DC sirmaur on Navratri fair) है. इन आदेशों के तहत कालाअंब-त्रिलोकपुर सड़क पर स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति हेतू तूड़ी व भूसा आदि से लदे ट्रक व ट्रैक्टरों की आवाजाही पर मेला अवधि के दौरान प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा, ताकि यातायात अवरूद्ध न हो सके.

आदेशों के अनुसार कालाअंब त्रिलोकपुर मार्ग पर कागजात कारखानों के ट्रक व ट्रैक्टर जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरे की सहायता से तूडी आदि लाया जाता (Navratri fair in nahan) है. ऐसे संबंधित वाहनों को कालाअंब से त्रिलोकपुर रोड पर 2 अप्रैल से 16 अप्रैल 2022 तक प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

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