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नौहरा का यह क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर किया सील, DC ने जारी किए आदेश

ग्राम पंचायत नौहरा में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर डीसी सिरमौर की ओर से पारलाघाट में स्थित रामसा राम के घर को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.

Dc sirmaur declared containement
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Published : Aug 2, 2020, 4:20 PM IST

नाहनः जिला सिरमौर के तहत नौहराधार तहसील की ग्राम पंचायत नौहरा में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने कंटेनमेंट जोन से संबंधित आदेश जारी किए हैं. डीसी ने बताया कि आदेशों के तहत ग्राम पंचायत नौहरा के पारलाघाट में स्थित रामसा राम के घर को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.

इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूरी तरह से रोक रहेगीा और इस क्षेत्र के लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा. इसके अतिक्ति नौहराधार के पूर्व से पश्चिम दिशा में घाट का खुड नौहरा से दोची का खुड और उत्तर से दक्षिण दिशा में अशोक के घर से बीर सिंह के घर तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है.

डॉ. आरके परूथी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन नहीं करेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान व उपप्रधान की सहायता से जाएगी. सील किए गए क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी संगडाह द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन करवाई जाएगी.

डीसी सिरमौर ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियमकी धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- पुलिस कस्टडी में मौत मामला: पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को जेल में नहीं मिलेगी बी-क्लास सुविधाएं

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नाहनः जिला सिरमौर के तहत नौहराधार तहसील की ग्राम पंचायत नौहरा में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने कंटेनमेंट जोन से संबंधित आदेश जारी किए हैं. डीसी ने बताया कि आदेशों के तहत ग्राम पंचायत नौहरा के पारलाघाट में स्थित रामसा राम के घर को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.

इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूरी तरह से रोक रहेगीा और इस क्षेत्र के लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा. इसके अतिक्ति नौहराधार के पूर्व से पश्चिम दिशा में घाट का खुड नौहरा से दोची का खुड और उत्तर से दक्षिण दिशा में अशोक के घर से बीर सिंह के घर तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है.

डॉ. आरके परूथी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन नहीं करेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान व उपप्रधान की सहायता से जाएगी. सील किए गए क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी संगडाह द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन करवाई जाएगी.

डीसी सिरमौर ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियमकी धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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