नाहन: जिला मंडी में जहरीली शराब मामले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी है. विभाग द्वारा अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. महज दो दिनों में भी 15 मामले दर्ज (Campaign against illegal liquor traders) हुए है. दरअसल अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ जारी इस कार्रवाई में अब तक 1,189 बल्क लिटर अल्कोहल, 532 बल्क लीटर डिनेचर्ड स्पिरिट, 19 ड्रम सील, 29 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया. इसके अलावा 1,71,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला (illegal liquor traders in Himachal) गया है.
बता दें कि विभाग ने पिछले दिनों जिला सिरमौर में एक अवैध स्पिरिट की सप्लाई करने वाले यूनिट का भी पर्दाफाश किया था. गत दो दिनों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में शराब के अवैध भंडारण व बिक्री के खिलाफ छापेमारी कर अवैध शराब के 15 मामले दर्ज किए है. इस दौरान 29 पेटी अवैध शराब की पकड़ी गई है, जिसमें 20 पेटी देसी शराब, 8 पेटी अंग्रेजी शराब व एक पेटी बीयर एवं 17,700 मिली लीटर अवैध शराब शामिल है.
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश के सभी अधिकृत लाइसेंस विक्रेताओं एवं निर्माण परिसरों का भी निरीक्षण किया जा रहा है. विभाग के परवाणु स्थित दक्षिण क्षेत्र उड़नदस्ते की टीम ने जीडी ठाकुर, संयुक्त आयुक्त राज्य कर व आबकारी के नेतृत्व में फैक्ट्रियों की जांच कर अनियमितताओं के 7 मामले (Illegal liquor trader in Nahan) पकड़े हैं. कालाअंब में निरीक्षण के दौरान अल्कोहल के 19 ड्रम पकड़े गए हैं, जिनमें से 5 ड्रमों में 580 बल्क लीटर आबकारी उत्पाद पाया गया.
युनूस ने कहा कि इन सभी ड्रमों को सील कर दिया गया है और सैंपल लेकर लेबोरेट्री भेजे गए हैं. उन्होंने बताया कि इसके अलावा इसी फैक्ट्री में 149 बल्क लीटर अल्कोहल ज्यादा मात्रा में व शराब का 692 बल्क लीटर कम पाया (Poisonous liquor in Himachal) गया. टीम द्वारा बद्दी व कालाअंब में स्पिरिट से उत्पाद बनाने वाली 6 कंपनियों का भी निरीक्षण किया गया, जिनमें चेकिंग के दौरान 2 कम्पनियों के स्टाक में 532 बल्क लीटर डिनेचरड स्पिरिट अधिक पाई गई. जबकि चार अन्य मामलों में 460 बल्क लीटर अल्कोहल स्टॉक में ज्यादा मात्रा में पाई गई.
उन्होंने कहा कि इन सभी सात मामलों में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आगामी कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा कि यदि कोई लाइसेंसी किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और आबकारी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि शराब के अवैध कारोबारियों से सख्ती से निपटा जाएगा.
ये भी पढ़ें: हमीरपुर: स्कूल गई नाबालिग छात्रा हुई लापता, परिजनों ने पुलिस में दर्ज करवाया मामला