मंडी: सोमवार को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मंडी ने (Special Judge Fast Track Court Mandi) नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए 15 साल कारावास की सजा सुनाई है. अपराधी को 10 हजार जुर्माना भी अदा करना होगा. दुष्कर्म का यह मामला साल 2015 का है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 जून 2017 को सदर थाना में नाबालिग की मां ने (Minor girl raped in Mandi) बलदेव सिंह निवासी सदर जिला मंडी के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस को दी शिकायत में मां ने नाबालिग के साथ जंगल ले जाकर गलत काम करने के आरोप लगाए थे. सदर थाना उप निरीक्षक विकास कुमार द्वारा मामला अन्वेषण के लिए अमल में लाया गया.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) में विचाराधीन था. विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी बलदेव सिंह पर घृणित कृत्य के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511 के तहत अपराध साबित होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष साधारण कारावास व 5 हजार जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई.
ये भी पढ़ें: सशक्त महिला योजना से सशक्त बन रहा हमीरपुर, 252 महिला केंद्र किए गए स्थापित