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नगर परिषद नेरचौक से बाहर होंगे पांच वॉर्ड, लोगों से DC ने मांगे सुझाव

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Published : Sep 27, 2020, 1:04 PM IST

नगर परिषद नेरचौक के दायरे से पांच वॉर्डों को बाहर करने के प्रस्ताव के साथ अधिसूचना जारी की गई है. यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने दी. जतिन लाल ने कहा कि उपरोक्त नगर निकायों में शामिल किए जाने वाले वॉर्ड को बाहर निकालने को लेकर इससे प्रभावित व्यक्ति अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं.

Five wards will be out of city council Nerchowk of mandi
अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल

मंडी: नगर परिषद नेरचौक के दायरे से पांच वॉर्डों को बाहर करने के प्रस्ताव के साथ अधिसूचना जारी की गई है. शहरी विकास विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के मुताबिक नगर परिषद नेरचौक से वॉर्ड रत्ती, धरवाहन, नागचला, कंसा चौक और सयोहली को नगर परिषद क्षेत्र से निकालने का प्रस्ताव है. यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने दी.

शहरी विकास विभाग ने नगर पंचायत करसोग से वॉर्ड ममेल को नगर पंचायत से बाहर निकालने और पटवार वृत अप्पर करसोग के नोवा/396, लोअर करसोग के लोअर करसोग/417 को नगर पंचायत में शामिल करने के प्रस्ताव को लेकर भी अधिसूचना जारी की है.

जतिन लाल ने कहा कि उपरोक्त नगर निकायों में शामिल किए जाने अथवा वॉर्ड को बाहर निकालने को लेकर इससे प्रभावित व्यक्ति अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज करवाना चाहें तो वह इन अधिसूचनाओं के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के अंदर लिखित में उन्हें उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से सचिव, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में भेज सकते हैं. अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन से पहले इस अवधि में प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर गौर किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः पांवटा साहिब में हाथी के जोड़े का आतंक, अब धान की फसल को पहुंचाया नुकसान

मंडी: नगर परिषद नेरचौक के दायरे से पांच वॉर्डों को बाहर करने के प्रस्ताव के साथ अधिसूचना जारी की गई है. शहरी विकास विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के मुताबिक नगर परिषद नेरचौक से वॉर्ड रत्ती, धरवाहन, नागचला, कंसा चौक और सयोहली को नगर परिषद क्षेत्र से निकालने का प्रस्ताव है. यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने दी.

शहरी विकास विभाग ने नगर पंचायत करसोग से वॉर्ड ममेल को नगर पंचायत से बाहर निकालने और पटवार वृत अप्पर करसोग के नोवा/396, लोअर करसोग के लोअर करसोग/417 को नगर पंचायत में शामिल करने के प्रस्ताव को लेकर भी अधिसूचना जारी की है.

जतिन लाल ने कहा कि उपरोक्त नगर निकायों में शामिल किए जाने अथवा वॉर्ड को बाहर निकालने को लेकर इससे प्रभावित व्यक्ति अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज करवाना चाहें तो वह इन अधिसूचनाओं के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के अंदर लिखित में उन्हें उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से सचिव, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में भेज सकते हैं. अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन से पहले इस अवधि में प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर गौर किया जाएगा.

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