करसोग: नगर पंचायत क्षेत्र करसोग में एक साथ 61 कोरोना मामले आने के बाद से पूरी परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. कोरोना वायरस संक्रमण और न फैले इसके लिए धारा 144 लागू किया गया है. ऐसे में बाजार दिन में पूरी तरह से सुनसान पड़े हैं.
करसोग नगर पंचायत बना कंटेंनमेंट जोन
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाला जाएगा. स्वास्थ्य विभाग जब तक एक्टिव केस को लेकर पूरी जानकारी नहीं जुटा लेता है. तब तक करसोग नगर पंचायत कंटेंनमेंट जोन बना रहेगा. इस क्षेत्र में कुछ दिनों में एक्टिव केस फाइंडिंग में कमी आती है तो लोगों को छूट दी जा सकती है.
नगर पंचायत में दवाई की दुकानें रहेंगी खुली
नगर पंचायत परिधि में दवाइयों की दुकानें सुबह से शाम खुली रहेंगी जबकि सब्जियों, दूध और फलों की दुकानें सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं, अन्य सभी दुकानें पूरी तरह बंद है. इससे दिन को बाजार पूरी तरह सुनसान पड़े हैं. इसके अतिरिक्त चुनाव से संबंधित कार्य के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. सरकारी कार्यालय सहित अस्पताल खुले हैं. बस स्टैंड में गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह चल रही हैं.
एसडीएम की लोगों से सहयोग की अपील
एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि जब तक एक्टिव केस की पूरी जानकारी नहीं जुटाई जाती है. तब तक करसोग नगर पंचायत कंटेंमेंट जोन बना रहेगा लेकिन अगर केस और बढ़ते हैं तो सख्ती और बढ़ाई जाएगी. उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है.
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