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दुष्कर्म के आरोपी सीए को HC से मिली अंतरिम जमानत, शादी का झांस देकर सहकर्मी से किया था दुराचार - हिमाचल हाई कोर्ट न्यूज

दुष्कर्म के आरोपी सीए को हिमाचल हाई कोर्ट से 12 दिसंबर तक सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है. बता दें कि सीए पर अपनी सहकर्मी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है. पीड़ित युवती ने 22 नवंबर को महिला थाना में  सीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी.

CA get Conditional advance bail from High Court
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Published : Nov 27, 2019, 8:49 PM IST

मंडी: दुष्कर्म के आरोपी सीए को हिमाचल हाईकोर्ट ने बुधवार को 12 दिसंबर तक सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है. इसके अलावा आरोपी सीए महिला थाने में आकर पूछताछ में शामिल हुआ.

बता दें कि सीए पर अपनी सहकर्मी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है. पीड़ित युवती ने 22 नवंबर को महिला थाना में सीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी सीए भूमिगत हो गया था और जिला अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने आरोपी को 12 दिसंबर तक सशर्त अंतरित जमानत दे दी है.

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एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी सीए को सशर्त अंतरिम जमानत हिमाचल हाईकोर्ट से मिल गई है. उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को पुलिस मामले की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी और हाईकोर्ट से मिलने वाले आदेशों के अनुसार आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

मंडी: दुष्कर्म के आरोपी सीए को हिमाचल हाईकोर्ट ने बुधवार को 12 दिसंबर तक सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है. इसके अलावा आरोपी सीए महिला थाने में आकर पूछताछ में शामिल हुआ.

बता दें कि सीए पर अपनी सहकर्मी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है. पीड़ित युवती ने 22 नवंबर को महिला थाना में सीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी सीए भूमिगत हो गया था और जिला अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने आरोपी को 12 दिसंबर तक सशर्त अंतरित जमानत दे दी है.

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एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी सीए को सशर्त अंतरिम जमानत हिमाचल हाईकोर्ट से मिल गई है. उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को पुलिस मामले की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी और हाईकोर्ट से मिलने वाले आदेशों के अनुसार आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

Intro:मंडी। दुष्कर्म के आरोपी सीए को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। बीते कल हाईकोर्ट ने सशर्त आरोपी को 12 दिसंबर तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। वहीं आज आरोपी सीए महिला थाने में आकर पुलिस की पुछताछ में शामिल भी हुआ। Body:बता दें कि सीए पर अपनी सहकर्मी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। इस मामले में बीती 22 नवंबर को महिला थाना में पीड़ित युवती ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद से ही आरोपी सीए भूमिगत हो गया था और जिला अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। यहां जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने आरोपी को 12 दिसंबर तक सशर्त अंतरित जमानत दे दी है और पुलिस जांच में शामिल होने को भी कहा है। एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने आरोपी को अंतरिम जमानत मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को पुलिस मामले की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी और हाईकोर्ट से मिलने वाले आदेशों से अनुसार आगामी कार्रवाही अम्ल में लाई जाएगी।



बाइट - गुरदेव शर्मा, एसपी मंडीConclusion:
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