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धर्मिक स्थलों पर बुजुर्ग सहित गर्भवती महिलाओं का जाना वर्जित, SDM ने दिए ये निर्देश

एसडीएम आनी चेत सिंह ने स्थानीय लोगों और दूसरे राज्यों से आने वाले भक्तों को सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है. साथ ही कहा कि धार्मिक स्थल पर 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 साल से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का आना वर्जित है.

Pregnant women and elders are prohibited
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Published : Sep 12, 2020, 3:35 PM IST

आनी: 10 सिंतबर से प्रदेश के अधिकांश मंदिर खुल गए हैं और भक्त अपने प्रभु का दीदार कर रहे हैं. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा लोगों को एसओपी के तहत भगवान के दर्शन करवाएं जा रहे हैं. ऐसे में आनी एसडीएम चेत सिंह ने स्थानीय लोगों और दूसरे राज्यों से आने वाले भक्तों को सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

एसडीएम आनी चेत सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थल पर 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 साल से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का आना वर्जित है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि मंदिर में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन जरुर करें, ताकि कोरोना संंक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

वीडियो.

चेत सिंह ने बताया कि धर्मिक स्थल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन इन स्थलों में विवाह, मुंडन संस्कार और अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि भक्तों की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन बहुत गंभीर है. साथ उन्होंने लोगों से जिला प्रशासन की मदद करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें: बीजेपी के सीनियर नेता शांता कुमार को सीएम जयराम ने दी जन्मदिन की बधाई

आनी: 10 सिंतबर से प्रदेश के अधिकांश मंदिर खुल गए हैं और भक्त अपने प्रभु का दीदार कर रहे हैं. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा लोगों को एसओपी के तहत भगवान के दर्शन करवाएं जा रहे हैं. ऐसे में आनी एसडीएम चेत सिंह ने स्थानीय लोगों और दूसरे राज्यों से आने वाले भक्तों को सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

एसडीएम आनी चेत सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थल पर 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 साल से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का आना वर्जित है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि मंदिर में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन जरुर करें, ताकि कोरोना संंक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

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चेत सिंह ने बताया कि धर्मिक स्थल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन इन स्थलों में विवाह, मुंडन संस्कार और अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि भक्तों की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन बहुत गंभीर है. साथ उन्होंने लोगों से जिला प्रशासन की मदद करने की अपील की है.

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