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ब्यास नदी में पलटने वाली राफ्ट के पास नहीं था लाइसेंस, पुलिस की जांच में हुआ खुलासा - कुल्लू राफ्ट न्यूज

कुल्लू में बीते सोमवार को ब्यास नदी में राफ्ट पलटने के मामले में पुलिस की जांच में आरोपी के पास लाइसेंस नहीं पाया गया है.

raftinging overturns in kullu update
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Published : Sep 19, 2019, 12:28 PM IST

Updated : Sep 19, 2019, 3:28 PM IST

कुल्लूः जिला कुल्लू में बीते सोमवार को ब्यास नदी में बजौरा के पास राफ्ट पलटने से केरल के एक पर्यटक की मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में पाया गया है कि जिस राफ्ट के पलटने से पर्यटक की मौत हुई है, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है.

राफ्ट में छह लोगों को बिठाने की अनुमति है, लेकिन नियमों को दरकिनार कर गाइड ने राफ्ट में नौ पर्यटकों को बिठाया था. बजौरा में सोमवार देर शाम हादसा हो जाने पर बचाव के लिए हेल्पर भी नहीं था. इस मामले में लाइसेंस भी आरोपी पेश नहीं कर पाया है. गाइड की लापरवाही से केरल से घूमने आए एक पर्यटक को अपनी जान गंवानी पड़ी है.

वीडियो.

इससे पहले भी लापरवाही के कारण इसी राफ्ट के पलटने से करीब चार महीने पहले एक महिला पर्यटक की मौत हो चुकी है. नियमों को दरकिनार कर चलाई जा रही राफ्ट को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है. साहसिक गतिविधियों के नाम पर खुलेआम पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. पुलिस जांच में हुआ खुलासा भी इस बात का पुख्ता सुबूत है कि ब्यास नदी में उतरने वाली राफ्टों में विभाग की ओर से तय किए गए सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है.

इसका खामियाजा राफ्टिंग का शौक रखने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है. इस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है.
पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि राफ्टिंग के दौरान पर्यटक की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी गाइड नेपाल मूल के विशनू (32) निवासी भुंतर, कुल्लू के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को कोर्ट ने पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश सुनाया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है.


जानिए ब्यास नदी में राफ्टिंग के मानकों के बारे में

-राफ्टिंग करने के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी
-राफ्ट में 6 से अधिक पर्यटकों को नहीं बिठा सकते
-नदी में चलने वाली राफ्ट का पंजीकरण होना जरूरी
-लाइफ जैकेट, अन्य उपकरण विशेषज्ञों की ओर से पास हो
-सूरज ढलने के बाद राफ्टिंग नहीं की जा सकती
-राफ्ट चलाने वाला गाइड प्रशिक्षित, लाइसेंस धारक हो
-राफ्ट में गाइड के साथ एक हेल्पर भी होना अनिवार्य

ये भी पढ़ें- रामलाल का अनुराग ठाकुर पर आरोप, HPCA को एक ही परिवार की बना रहे संपत्ति, चुनावों पर भी उठाए सवाल

कुल्लूः जिला कुल्लू में बीते सोमवार को ब्यास नदी में बजौरा के पास राफ्ट पलटने से केरल के एक पर्यटक की मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में पाया गया है कि जिस राफ्ट के पलटने से पर्यटक की मौत हुई है, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है.

राफ्ट में छह लोगों को बिठाने की अनुमति है, लेकिन नियमों को दरकिनार कर गाइड ने राफ्ट में नौ पर्यटकों को बिठाया था. बजौरा में सोमवार देर शाम हादसा हो जाने पर बचाव के लिए हेल्पर भी नहीं था. इस मामले में लाइसेंस भी आरोपी पेश नहीं कर पाया है. गाइड की लापरवाही से केरल से घूमने आए एक पर्यटक को अपनी जान गंवानी पड़ी है.

वीडियो.

इससे पहले भी लापरवाही के कारण इसी राफ्ट के पलटने से करीब चार महीने पहले एक महिला पर्यटक की मौत हो चुकी है. नियमों को दरकिनार कर चलाई जा रही राफ्ट को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है. साहसिक गतिविधियों के नाम पर खुलेआम पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. पुलिस जांच में हुआ खुलासा भी इस बात का पुख्ता सुबूत है कि ब्यास नदी में उतरने वाली राफ्टों में विभाग की ओर से तय किए गए सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है.

इसका खामियाजा राफ्टिंग का शौक रखने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है. इस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है.
पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि राफ्टिंग के दौरान पर्यटक की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी गाइड नेपाल मूल के विशनू (32) निवासी भुंतर, कुल्लू के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को कोर्ट ने पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश सुनाया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है.


जानिए ब्यास नदी में राफ्टिंग के मानकों के बारे में

-राफ्टिंग करने के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी
-राफ्ट में 6 से अधिक पर्यटकों को नहीं बिठा सकते
-नदी में चलने वाली राफ्ट का पंजीकरण होना जरूरी
-लाइफ जैकेट, अन्य उपकरण विशेषज्ञों की ओर से पास हो
-सूरज ढलने के बाद राफ्टिंग नहीं की जा सकती
-राफ्ट चलाने वाला गाइड प्रशिक्षित, लाइसेंस धारक हो
-राफ्ट में गाइड के साथ एक हेल्पर भी होना अनिवार्य

ये भी पढ़ें- रामलाल का अनुराग ठाकुर पर आरोप, HPCA को एक ही परिवार की बना रहे संपत्ति, चुनावों पर भी उठाए सवाल

Intro:पलटने वाली राफ्टिंग पास नही था लाइसेंसBody:

जिला कुल्लू में बीते दो दिन पहले ब्यास नदी में बजौरा के पास राफ्ट पलटने से केरल के एक पर्यटक की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पाया गया है कि जिस राफ्ट के पलटने से पर्यटक की मौत हुई है, उसका लाइसेंस ही नहीं है। राफ्ट में छह लोगों को बिठाने की अनुमति है। लेकिन नियमों को दरकिनार कर गाइड ने राफ्ट में नौ पर्यटकों को बिठाया था। बजौरा में सोमवार देर शाम हादसा हो जाने पर बचाव के लिए हेल्पर भी नहीं था। लाइसेंस भी आरोपी पेश नहीं कर पाया है। गाइड की लापरवाही से केरल से घूमने आए एक पर्यटक को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पहले भी लापरवाही के कारण इसी राफ्ट के पलटने से करीब चार महीने पहले एक महिला पर्यटक की मौत हो चुकी है। नियमों को दरकिनार कर चलाई जा रही राफ्ट को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। साहसिक गतिविधियों के नाम पर खुलेआम पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस जांच में हुआ खुलासा भी इस बात का पुख्ता सुबूत है कि ब्यास नदी में उतरने वाली राफ्टों में विभाग की ओर से तय किए गए सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसका खामियाजा राफ्टिंग का शौक रखने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। इस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है।
आरोपी गाइड न्यायिक हिरासत में भेजा
पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि राफ्टिंग के दौरान पर्यटक की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी गाइड 32 वर्षीय विशनू (नेपाली) निवासी भुंतर, कुल्लू के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और 304 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को कोर्ट ने पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश सुनाया है। बजौरा के पास ब्यास नदी में पलटने वाली राफ्ट बिना लाइसेंस और हेल्पर के चल रही थी। इसके बाद राफ्ट में छह की बजाय नौ लोग बिठाए गए थे। इसके साथ ही इश्योरेंस भी नहीं किया गया था। कहा कि मामले की जांच चल रही है।
Conclusion:बॉक्स
ये हैं ब्यास नदी में राफ्टिंग के मानक
-राफ्टिंग करने के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी
सूरज ढलने के बाद राफ्टिंग नहीं की सकती
-राफ्ट चलाने वाला गाइड प्रशिक्षित, लाइसेंस धारक हो
-राफ्ट में गाइड के साथ एक हेल्पर भी होना अनिवार्य
-राफ्ट में छह से अधिक पर्यटकों को नहीं बिठा सकते
-नदी में चलने वाली राफ्ट का पंजीकरण होना जरूरी
-लाइफ जैकेट, अन्य उपकरण विशेषज्ञों की ओर से पास हो
Last Updated : Sep 19, 2019, 3:28 PM IST
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