कुल्लूः जिला कुल्लू में बीते सोमवार को ब्यास नदी में बजौरा के पास राफ्ट पलटने से केरल के एक पर्यटक की मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में पाया गया है कि जिस राफ्ट के पलटने से पर्यटक की मौत हुई है, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है.
राफ्ट में छह लोगों को बिठाने की अनुमति है, लेकिन नियमों को दरकिनार कर गाइड ने राफ्ट में नौ पर्यटकों को बिठाया था. बजौरा में सोमवार देर शाम हादसा हो जाने पर बचाव के लिए हेल्पर भी नहीं था. इस मामले में लाइसेंस भी आरोपी पेश नहीं कर पाया है. गाइड की लापरवाही से केरल से घूमने आए एक पर्यटक को अपनी जान गंवानी पड़ी है.
इससे पहले भी लापरवाही के कारण इसी राफ्ट के पलटने से करीब चार महीने पहले एक महिला पर्यटक की मौत हो चुकी है. नियमों को दरकिनार कर चलाई जा रही राफ्ट को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है. साहसिक गतिविधियों के नाम पर खुलेआम पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. पुलिस जांच में हुआ खुलासा भी इस बात का पुख्ता सुबूत है कि ब्यास नदी में उतरने वाली राफ्टों में विभाग की ओर से तय किए गए सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है.
इसका खामियाजा राफ्टिंग का शौक रखने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है. इस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है.
पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि राफ्टिंग के दौरान पर्यटक की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी गाइड नेपाल मूल के विशनू (32) निवासी भुंतर, कुल्लू के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को कोर्ट ने पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश सुनाया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है.
जानिए ब्यास नदी में राफ्टिंग के मानकों के बारे में
-राफ्टिंग करने के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी
-राफ्ट में 6 से अधिक पर्यटकों को नहीं बिठा सकते
-नदी में चलने वाली राफ्ट का पंजीकरण होना जरूरी
-लाइफ जैकेट, अन्य उपकरण विशेषज्ञों की ओर से पास हो
-सूरज ढलने के बाद राफ्टिंग नहीं की जा सकती
-राफ्ट चलाने वाला गाइड प्रशिक्षित, लाइसेंस धारक हो
-राफ्ट में गाइड के साथ एक हेल्पर भी होना अनिवार्य
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