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कुल्लू राफ्टिंग ऑपरेटर की परमिशन रद्द, व्यास नदी में नहीं उतरेंगी 18 राफ्ट - beas rafting overturn case update

पर्यटक विभाग ने ब्यास नदी में नियमों को अनदेखा कर राफ्ट चलाने वाले ऑपरेटर की परमिशन ही रद्द कर दी है. जिससे ऑपरेटर की 18 राफ्ट ब्यास नदी में नहीं उतरेंगी.

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Published : Sep 22, 2019, 11:41 AM IST

Updated : Sep 22, 2019, 3:20 PM IST

कुल्लू: जिला के बजौरा में ब्यास नदी में छह दिन पहले राफ्ट पलटने से केरल के एक पर्यटक की मौत होने का मामला सामने आया था. पर्यटक विभाग ने ब्यास नदी में नियमों को अनदेखा कर राफ्ट चलाने वाले ऑपरेटर की परमिशन ही रद्द कर दी है.

बता दें कि विभाग ने बजौरा के पास राफ्ट पलटने के मामले में जिस ऑपरेटर की परमिशन रद्द की है, उसके पास 18 राफ्ट हैं. परमिशन रद्द होने के बाद ये 18 राफ्ट ब्यास में नहीं उतर पाएंगी. विभाग की इस कार्रवाई से राफ्टिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है.

गौर रहे कि राफ्ट गाइड की लापरवाही से केरल से घूमने आए एक पर्यटक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. इसी आरोपी गाइड की लापरवाही से करीब चार महीने पहले भी ब्यास में एक राफ्ट पलटने से महिला पर्यटक की मौत हो चुकी है. हालांकि पुलिस जांच में पाया गया है कि जिस राफ्ट के पलटने से पर्यटक की मौत हुई है, उसका लाइसेंस ही नहीं है.

वीडियो

साथ ही राफ्ट में छह लोगों की बजाय नौ पर्यटकों को बिठाया था. हादसा हो जाने की स्थिति में बचाव के लिए हेल्पर भी नहीं था. आरोपी लाइसेंस भी पेश नहीं कर पाया है. हादसे के बाद पर्यटन विभाग ने सभी तथ्यों को गंभीरता से परखा और जांच में कई प्रकार की खामियां पाई गई.

बीसी नेगी ने बताया कि हादसे के बाद विभाग ने अपने स्तर पर जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की गई. जिसके आधार पर विभाग ने ऑपरेटर की परमिशन कैंसल कर दी है. उन्होंने बताया कि नियमों को दरकिनार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कुल्लू: जिला के बजौरा में ब्यास नदी में छह दिन पहले राफ्ट पलटने से केरल के एक पर्यटक की मौत होने का मामला सामने आया था. पर्यटक विभाग ने ब्यास नदी में नियमों को अनदेखा कर राफ्ट चलाने वाले ऑपरेटर की परमिशन ही रद्द कर दी है.

बता दें कि विभाग ने बजौरा के पास राफ्ट पलटने के मामले में जिस ऑपरेटर की परमिशन रद्द की है, उसके पास 18 राफ्ट हैं. परमिशन रद्द होने के बाद ये 18 राफ्ट ब्यास में नहीं उतर पाएंगी. विभाग की इस कार्रवाई से राफ्टिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है.

गौर रहे कि राफ्ट गाइड की लापरवाही से केरल से घूमने आए एक पर्यटक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. इसी आरोपी गाइड की लापरवाही से करीब चार महीने पहले भी ब्यास में एक राफ्ट पलटने से महिला पर्यटक की मौत हो चुकी है. हालांकि पुलिस जांच में पाया गया है कि जिस राफ्ट के पलटने से पर्यटक की मौत हुई है, उसका लाइसेंस ही नहीं है.

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साथ ही राफ्ट में छह लोगों की बजाय नौ पर्यटकों को बिठाया था. हादसा हो जाने की स्थिति में बचाव के लिए हेल्पर भी नहीं था. आरोपी लाइसेंस भी पेश नहीं कर पाया है. हादसे के बाद पर्यटन विभाग ने सभी तथ्यों को गंभीरता से परखा और जांच में कई प्रकार की खामियां पाई गई.

बीसी नेगी ने बताया कि हादसे के बाद विभाग ने अपने स्तर पर जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की गई. जिसके आधार पर विभाग ने ऑपरेटर की परमिशन कैंसल कर दी है. उन्होंने बताया कि नियमों को दरकिनार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Intro:राफ्टिंग ऑपरेटर की परमिशन की रद्द, अब 18 राफ्ट नही उतर पाएगी व्यास नदी मेंBody:
जिला कुल्लू के बजौरा में ब्यास नदी में छह दिन पहले राफ्ट पलटने से केरल के एक पर्यटक की मौत मामले में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने ब्यास नदी में नियमों को अनदेखा कर राफ्ट चलाने वाले ऑपरेटर की परमिशन ही रद्द कर दी है। इसके तहत उक्त ऑपरेटर अब ब्यास नदी में राफ्टिंग नहीं कर पाएगा। बताया जा रहा है कि विभाग ने बजौरा के पास राफ्ट पलटने मामले में जिस ऑपरेटर की परमिशन कैंसल की है, उसके पास 18 राफ्ट हैं। परमिशन रद्द होने के बाद ये 18 राफ्टें ब्यास में नहीं उतर पाएंगी। विभाग की इस कार्रवाई से राफ्टिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है। इसे विभाग की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। गौर रहे कि राफ्ट गाइड की लापरवाही से केरल से घूमने आए एक पर्यटक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसी आरोपी गाइड की लापरवाही से करीब चार महीने पहले भी ब्यास में एक राफ्ट पलटने से महिला पर्यटक की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस जांच में पाया गया है कि जिस राफ्ट के पलटने से पर्यटक की मौत हुई है, उसका लाइसेंस ही नहीं है। साथ ही राफ्ट में छह लोगों की बजाय नौ पर्यटकों को बिठाया था। हादसा हो जाने की स्थिति में बचाव के लिए हेल्पर भी नहीं था। आरोपी लाइसेंस भी पेश नहीं कर पाया है। हादसे के बाद पर्यटन विभाग ने सभी तथ्यों को गंभीरता से परखा और जांच में कई प्रकार की खामियां पाई गई। इसके आधार पर विभाग ने ऑपरेटर की परमिशन कैंसल कर दी है।
Conclusion:बॉक्स
हादसे के बाद विभाग ने अपने स्तर पर जांच की। इसकी एक रिपोर्ट तैयार की। इसके आधार पर विभाग ने ऑपरेटर की परमिशन कैंसल कर दी है। ऑपरेटर की 18 राफ्टें ब्यास में नहीं उतर पाएंगी। साहसिक गतिविधियां कुल्लू जिले में पर्यटन का आकर्षण है। इसे लेकर नियमों को दरकिनार करने वालों के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।
-बीसी नेगी, जिला पर्यटन नगरी
Last Updated : Sep 22, 2019, 3:20 PM IST
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