ETV Bharat / city

नादौन की तीन पंचायतों के एक-एक वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, SDM ने जारी किए आदेश

उपमंडल नादौन की तीन ग्राम पंचायतों के एक-एक वार्ड के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. नादौन के एसडीएम विजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

Three Panchayat of Nadaun declared Containment Zone in hamirpur
हमीरपुर में कंटेनमेंट जोन.
author img

By

Published : Aug 10, 2020, 2:43 PM IST

हमीरपुरः देश के साथ-साथ प्रदेश में भी कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद नादौन उपमंडल की तीन ग्राम पंचायतों के एक-एक वार्ड के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. नादौन के एसडीएम विजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

एसडीएम के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत जोल सप्पड़ के वार्ड नंबर-7 में क्रशर की तरफ जाने वाली सड़क से उत्तर में गांव कोहला पलासरी में स्थित क्रशर तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. इसी तरह ग्राम पंचायत माण के वार्ड नंबर एक गांव जंगलू सदवाल में नादौन-बड़ा सड़क के दाईं ओर का एक हिस्सा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. इसके अलावा ग्राम पंचायत पुतड़ियाल के वार्ड नंबर-4 में बल्ह चौक के पंचायतघर से लेकर गांव बैरू और रक्कड़ की सीमा तक के क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति और वाहन को अंदर बाहर जाने नहीं आ जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन की ओर से घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा.

ये भी पढ़ें: राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा: फर्जी डिग्री मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही सरकार

हमीरपुरः देश के साथ-साथ प्रदेश में भी कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद नादौन उपमंडल की तीन ग्राम पंचायतों के एक-एक वार्ड के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. नादौन के एसडीएम विजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

एसडीएम के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत जोल सप्पड़ के वार्ड नंबर-7 में क्रशर की तरफ जाने वाली सड़क से उत्तर में गांव कोहला पलासरी में स्थित क्रशर तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. इसी तरह ग्राम पंचायत माण के वार्ड नंबर एक गांव जंगलू सदवाल में नादौन-बड़ा सड़क के दाईं ओर का एक हिस्सा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. इसके अलावा ग्राम पंचायत पुतड़ियाल के वार्ड नंबर-4 में बल्ह चौक के पंचायतघर से लेकर गांव बैरू और रक्कड़ की सीमा तक के क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति और वाहन को अंदर बाहर जाने नहीं आ जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन की ओर से घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा.

ये भी पढ़ें: राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा: फर्जी डिग्री मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.