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बड़सर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशाला, दुकानदारों को दी गई ये जानकारी

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Published : Dec 3, 2021, 4:40 PM IST

हमीरपुर जिले के बड़सर में गारली चौक पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशाला (Food Safety Department workshop in Barsar) का आयोजन किया गया. इस दौरान एफएसएसएआई द्वारा जारी गाइडलाइन की भी जानकारियां उपलब्ध करवाई गई. बड़सर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशाला में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety Standards Authority of India) की तरफ से खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया. कार्यशाला में दर्जनों दुकानदारों ने भाग लिया और स्वच्छता नियम अपनाने की बात कही.

Food Safety Department program in barsar
बड़सर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशाला

हमीरपुर: उपमंडल बड़सर के तहत आने वाले गारली चौक पर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. बड़सर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशाला (Food Safety Department workshop in Barsar) में दर्जनों दुकानदारों स्वच्छता नियमों की जानकारियां हासिल की. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को एफएसएसएआई की गाइडलाइन से भलीभांति परिचित करवाया. इसके साथ ही फूड लाइसेंस बनवाने के लिए भी प्रेरित किया गया. इस दौरान सह आयुक्त अनिल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मधुबाला सहित विभागीय टीम के सदस्य मौजूद रहे.

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दुकानों में स्वच्छता रखना दुकानदारों की जिम्मेदारी है. यदि दुकानों में स्वच्छता के नियमों की पालना होगी तो ग्राहकों की सेहत भी सही रहेगी. इसके साथ ही दुकानदारों को खाद्य सामग्री बेचने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत करवाया गया. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety Standards Authority of India) की तरफ से खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया. जागरूकता कार्यशाला में दर्जनों दुकानदारों ने भाग लिया और स्वच्छता नियम अपनाने की बात कही.

बैठक में मौजूद सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग अनिल शर्मा ने कहा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ गाइडलाइन (Follow the guidelines of FSSAI) को फील्ड में लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि फील्ड में व्यापारियों को भी ट्रेंड किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से ही कानून की जानकारी व्यापारियों को दी जाती है ताकि वह नियमों का पालन कर सकें. यदि नियमों की जानकारी के बावजूद कानून की अवहेलना की जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई का भी प्रावधान है. उन्होंने कहा कि अक्सर यह प्रयास रहता है कि व्यापारियों को जागरूक कर कुछ सुधार किया जाए, लेकिन बार-बार चेतावनी के बावजूद कोई सुधार नहीं करता है तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाती है.

हमीरपुर: उपमंडल बड़सर के तहत आने वाले गारली चौक पर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. बड़सर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशाला (Food Safety Department workshop in Barsar) में दर्जनों दुकानदारों स्वच्छता नियमों की जानकारियां हासिल की. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को एफएसएसएआई की गाइडलाइन से भलीभांति परिचित करवाया. इसके साथ ही फूड लाइसेंस बनवाने के लिए भी प्रेरित किया गया. इस दौरान सह आयुक्त अनिल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मधुबाला सहित विभागीय टीम के सदस्य मौजूद रहे.

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दुकानों में स्वच्छता रखना दुकानदारों की जिम्मेदारी है. यदि दुकानों में स्वच्छता के नियमों की पालना होगी तो ग्राहकों की सेहत भी सही रहेगी. इसके साथ ही दुकानदारों को खाद्य सामग्री बेचने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत करवाया गया. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety Standards Authority of India) की तरफ से खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया. जागरूकता कार्यशाला में दर्जनों दुकानदारों ने भाग लिया और स्वच्छता नियम अपनाने की बात कही.

बैठक में मौजूद सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग अनिल शर्मा ने कहा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ गाइडलाइन (Follow the guidelines of FSSAI) को फील्ड में लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि फील्ड में व्यापारियों को भी ट्रेंड किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से ही कानून की जानकारी व्यापारियों को दी जाती है ताकि वह नियमों का पालन कर सकें. यदि नियमों की जानकारी के बावजूद कानून की अवहेलना की जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई का भी प्रावधान है. उन्होंने कहा कि अक्सर यह प्रयास रहता है कि व्यापारियों को जागरूक कर कुछ सुधार किया जाए, लेकिन बार-बार चेतावनी के बावजूद कोई सुधार नहीं करता है तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाती है.

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