हमीरपुर: हमीरपुर एक्साइज विभाग ने पंजाब के एक कारोबारी से 5 किलो 500 ग्राम सोने की खेप पकड़ी है. कारोबारी के पास सोने का जीएसटी बिला नहीं था. पकड़े गए सोने की बाजार में कीमत 2 करोड़ 14 लाख रुपये आंकी गई है.
विभाग ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पौने तेरह लाख रुपये जुर्माना वसूल कर कारोबारी को यह सोना सुपुर्द कर दिया है. इससे पहले वर्ष 2011 में हमीरपुर जिला के उपमंडल नादौन में एक्साइज विभाग ने चार किलोग्राम सोना पकड़ा था। जिसकी तत्कालीन कीमत एक करोड़ से अधिक आंकी गई थी.
बता दें कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग का एक निरीक्षण दल नियमित चेकिंग के लिए सुजानपुर में जगह-जगह जांच कर रहा था. निरीक्षण दल का नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर राज्य कर व आबकारी चेतराम ठाकुर कर रहे थे, जिन्होंने हिमाचल नंबर की एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया और इस कार में अमृतसर पंजाब निवासी एक व्यक्ति सवार था.
तलाशी के दौरान कार के भीतर रखे बैग से 5.5 किलोग्राम स्वर्ण आभूषण पाए गए. इस व्यक्ति को इस खेप के संबंध में जीएसटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार समुचित बिल या अन्य अभिलेख दिखाने को कहा गया जिसे वह दिखाने में असमर्थ रहा.
निरीक्षण प्राधिकारी ने जीएसटी एक्ट के प्रावधान अनुसार कार्रवाई करते हुए आभूषणों की खेप का मूल्यांकन 2 करोड़ 14 लाख 50 हजार रुपये आंका. अमृतसर के इस व्यापारी से आभूषणों की बाजार कीमत के अनुसार 12 लाख 87 हजार रुपये की राशि जुर्माना के रूप में वसूली गई. विभाग की इस कार्रवाई से सोने का अवैध धंधा करने वाले कारोबारियों में हड़कंप है.
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