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गांव दलालड़ कंटेनमेंट जोन घोषित, कोरोना केस आने के बाद DC ने दिए आदेश

कोरोना संक्रमित मामला सामने आने के बाद जिला हमीरपुर की बधानी पंचायत के वार्ड नंबर-7 गांव दलालड़ को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है.

DC Hamirpur office
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Published : Jul 1, 2020, 4:07 PM IST

हमीरपुरः भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत बधानी के वार्ड नंबर-7 गांव दलालड़ में कोरोना संक्रमण के तीन पॉजिटीव मामले सामने आने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. इस बारे में आदेश जारी करते हुए डीसी हरिकेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बधानी पंचायत के वार्ड नंबर सात को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के नियमों के अनुसार यह क्षेत्र पूरी तरह सील रहेगा. ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा इस क्षेत्र में अन्य किसी भी व्यक्ति या वाहन की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.

कंटेनमेंट जोन में किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर पैदल और वाहन से निकलने या सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा. आगामी आदेशों तक इस इलाके में कर्फ्यू में कोई ढील भी नहीं दी जाएगी. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

हरिकेश मीणा ने कहा कि आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में लोगों की सुविधा के लिए दूध, राशन, फल-सब्जी, दवाईयां, गैस व अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर ही विभिन्न अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से की जाएगी. इन विक्रेताओं को परमिट जारी किए जा रहे हैं.

डीसी हमीरपुर ने दलालड़ गांव के सभी निवासियों से इन आदेशों की पालना करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए आम लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है. इसलिए सभी जिलावासी कोविड-19 के संबंध में सरकार और प्रशासन की ओर से जारी किए जाने वाले सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

ये भी पढ़ें- किन्नौर कांग्रेस अध्यक्ष ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा- कोरोना वॉरियर्स बने कोरोना कैरियर

ये भी पढ़ें- विक्रमादित्य सिंह ने CM जयराम पर कसा तंज, बताया रिबन काटने वाला मुख्यमंत्री

हमीरपुरः भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत बधानी के वार्ड नंबर-7 गांव दलालड़ में कोरोना संक्रमण के तीन पॉजिटीव मामले सामने आने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. इस बारे में आदेश जारी करते हुए डीसी हरिकेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बधानी पंचायत के वार्ड नंबर सात को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के नियमों के अनुसार यह क्षेत्र पूरी तरह सील रहेगा. ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा इस क्षेत्र में अन्य किसी भी व्यक्ति या वाहन की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.

कंटेनमेंट जोन में किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर पैदल और वाहन से निकलने या सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा. आगामी आदेशों तक इस इलाके में कर्फ्यू में कोई ढील भी नहीं दी जाएगी. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

हरिकेश मीणा ने कहा कि आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में लोगों की सुविधा के लिए दूध, राशन, फल-सब्जी, दवाईयां, गैस व अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर ही विभिन्न अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से की जाएगी. इन विक्रेताओं को परमिट जारी किए जा रहे हैं.

डीसी हमीरपुर ने दलालड़ गांव के सभी निवासियों से इन आदेशों की पालना करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए आम लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है. इसलिए सभी जिलावासी कोविड-19 के संबंध में सरकार और प्रशासन की ओर से जारी किए जाने वाले सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

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