हमीरपुरः जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पांच साल के साधारण कारावास व ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है.
वहीं, जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है. पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ने कहा कि आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत 6 जून 2019 को पांच साल की बच्ची की मां ने सदर थाना हमीरपुर में बेटी से दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी.
शिकायत में पांच साल की बच्ची की मां ने कहा था कि बरोहा निवासी मुख्तियार सिंह उर्फ बबली उसकी नाबालिग बेटी को दुकान में ले गया और उसके साथ वहां पर दुष्कर्म किया. एक साल की सुनवाई के बाद शनिवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपित को दोषी करार दिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत यह सजा सुनाई है.
बता दें कि 2019 दुष्कर्म मामले में शनिवार को हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है. इसमें आरोपी को पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ ही आरोपी को दस हजार का जुर्माना भी न्यायाधीश ने लगाया गया है.
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