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कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग पर रोक, सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के दिए आदेश

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Published : Mar 10, 2022, 7:12 PM IST

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध घाटी बीड़ बिलिंग में मंगलवार को अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण एक पायलट और पर्यटक की मौत थी जिसके बाद जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आगामी आदेशों तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी (paragliding banned in Kangra) है. उपायुक्त कांगड़ा ने आदेशों के तहत जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर और पायलट का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा (paragliding banned till further orders) गया है.

paragliding banned in Kangra
कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग पर रोक

कांगड़ा: उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है. पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के आदेश दिए गए (paragliding banned in Kangra) हैं. उन्होंने कहा कि आदेशों के तहत जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर और पायलट का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. पंजीकरण के साथ ही यूनिक कोड देने की व्यवस्था भी करना जरूरी होगा.

उन्होंने कहा कि एचपी ऐरो स्पोर्ट्स रूल्स (hp aero sports rules) के तहत तकनीकी कमेटी द्वारा पैराग्लाइडिंग के उपकरणों की जांच और प्रमाणीकरण जरूरी किया गया है. उपमंडल अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की सहमति के साथ स्थानीय तकनीकी और रेगुलेटरी कमेटी गठित की जाए. उक्त कमेटी पैराग्लाइडिंग को लेकर उपयुक्त मौसम और अन्य सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करेगी.

उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों को पायलट और पैराग्लाइडिंग के लाइसेंस की चेकिंग के लिए दो जगहों उड़ाने भरने और उतरने वाले स्थल पर उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि बिना पंजीकरण के पैराग्लाइडिंग पर अंकुश लगाया जा सके. इसके साथ ही लैंडिंग साइट पर नो पार्किंग जोन के आदेश भी पारित करने के लिए कहा गया है.

उपायुक्त ने कहा कि जिला पर्यटन विकास अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करने वालों के लिए जुर्माने के प्रावधान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए जाएं और जो पायलट बार-बार आदेशों की अवहेलना करते हुए पाए जाएं, उन ऑपरेटर और पायलट को ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान भी किया (paragliding banned till further orders) जाए. उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि पंद्रह दिन के भीतर इन आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. आदेशों की अनुपालना होने पर ही पैराग्लाइडिंग पर रोक का निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: 'पिछले चार सालों से प्रदेश सरकार ने नहीं भरा एक भी मेडिकल ऑफिसर डेंटल पद'

कांगड़ा: उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है. पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के आदेश दिए गए (paragliding banned in Kangra) हैं. उन्होंने कहा कि आदेशों के तहत जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर और पायलट का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. पंजीकरण के साथ ही यूनिक कोड देने की व्यवस्था भी करना जरूरी होगा.

उन्होंने कहा कि एचपी ऐरो स्पोर्ट्स रूल्स (hp aero sports rules) के तहत तकनीकी कमेटी द्वारा पैराग्लाइडिंग के उपकरणों की जांच और प्रमाणीकरण जरूरी किया गया है. उपमंडल अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की सहमति के साथ स्थानीय तकनीकी और रेगुलेटरी कमेटी गठित की जाए. उक्त कमेटी पैराग्लाइडिंग को लेकर उपयुक्त मौसम और अन्य सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करेगी.

उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों को पायलट और पैराग्लाइडिंग के लाइसेंस की चेकिंग के लिए दो जगहों उड़ाने भरने और उतरने वाले स्थल पर उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि बिना पंजीकरण के पैराग्लाइडिंग पर अंकुश लगाया जा सके. इसके साथ ही लैंडिंग साइट पर नो पार्किंग जोन के आदेश भी पारित करने के लिए कहा गया है.

उपायुक्त ने कहा कि जिला पर्यटन विकास अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करने वालों के लिए जुर्माने के प्रावधान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए जाएं और जो पायलट बार-बार आदेशों की अवहेलना करते हुए पाए जाएं, उन ऑपरेटर और पायलट को ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान भी किया (paragliding banned till further orders) जाए. उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि पंद्रह दिन के भीतर इन आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. आदेशों की अनुपालना होने पर ही पैराग्लाइडिंग पर रोक का निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा.

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